Supreme Court Adani Hearing: हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को तीन महीने का और समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 14 अगस्त तक SEBI को जांच पूरी कर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी.
Hindenburg report on Adani: Supreme Court asks SEBI to provide status report on probe by August 14
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— Bar & Bench (@barandbench) May 17, 2023
सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले (Adani-Hindenburg Case) पर आज की सुनवाई से पहले SEBI ने कोर्ट में अपना रिज्वाइंडर दाखिल किया था, जिसमें अडानी ग्रुप के क्रिया कलापों के बारे में जानकारी दी गई थी. इस रिज्वाइंडर में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि 2016 से अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच के दावे पूरी तरह से निराधार हैं. सेबी द्वारा कोर्ट मे दिये गये हलफनामे के मुताबिक अडानी समूह की कोई भी लिस्टेड कंपनी इस अवधि में सेबी द्वारा जांच की जा रही 51 कंपनियों के जांच का हिस्सा नहीं रही है .
ADANI GROUP की कोई कंपनी जांच के दायरे में नहीं- SEBI
सेबी ने कोर्ट मे दिये अपने हलफनामे में सफाई दी थी कि साल 2016 से जिन कंपनियों के खिलाफ सेबी ने जांच की है उसमें ADANI GROUP की कोई कंपनी शामिल नहीं है. SEBI ने जिन कंपनियों के बारे में जांच की है वो जांच 51 कंपनियों के ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (GDR) जारी करने से संबंधित हैं, उनमें से एक भी अडानी समूह की लिस्टेड कंपनी नहीं थी. सेबी ने कहा कि इससे साफ है कि Adani Group की किसी कंपनी के खिलाफ जांच ना करने या पूरी जांच ना करने की बात का कोई आधार नहीं है.
हिंडनबर्ग के आरोप बेहद जटिल – SEBI
सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जिन 12 संदिग्ध ट्रांजेक्शन्स की बात की है वो बेहद जटिल हैं और देश और दुनिया की कई कंपनियों और फर्मों से संबंधित है. इस जटिल जांच को करने के लिए काफी समय की जरूरत पड़ेगी.
SEBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा था 6 महीने का समय
Adanai Group से संबंधित हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिन 12 संदिग्ध ट्रांजेक्शन की बात कही गई थी , उसके बारे में बताते हुए SEBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चूंकी मामला बेहद जटिल है इसलिए इसकी जांच के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाये. ताकि जांच के दौरान किसी कंपनी के साथ अन्याय ना हो.
SEBI के हलफनामे और जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने SEBI को जांच के लिए तीन महीने का समय दिया है.