Friday, November 8, 2024

Same-sex marriage verdict: LGBTQIA+ समुदाय की शादी को नहीं मिली कानूनी मान्यता, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया

मंगलवार (17 अक्तूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती.

11 मई को, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे, ने 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट में किस जज ने क्या कहा

शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर कम से कम चार फैसले सुनाए और कई टिप्पणियाँ की.

शादी का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं: जस्टिस नरसिम्हा

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पीठ का चौथा और अंतिम फैसला पढ़ते हुए कहा कि शादी करने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक नहीं. जस्टिस नरसिम्हा कहते हैं, ”जस्टिस भट्ट से सहमत हूं कि नागरिक संघ का अधिकार नहीं हो सकता.”

जस्टिस भट ने सीजेआई से सहमत…

हालाँकि, न्यायमूर्ति भट्ट मुख्य ने मुख्य न्यायाधीश से सहमती जताई की विशेष विवाह अधिनियम को समान-लिंग विवाहों को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए. उन्होंने कहा वो इस बात से भी सहमत हैं कि विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानूनों के अनुसार शादी करनी चाहिए.

नागरिक संघ न्यायिक आदेशों के माध्यम से नहीं हो सकते: न्यायमूर्ति भट्ट

न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा, न्यायिक आदेशों के माध्यम से नागरिक संघों को लागू करने पर सीजेआई से भी असहमत हैं. वह नागरिक संघों के अधिकार पर भी असहमत हैं, इसके अलावा कई अधिकारों पर भी, जिनकी सीजेआई ने अपने फैसले में अपील की थी.

न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट SMA पर निर्देश जारी करने को लेकर सीजेआई से असहमत व्यक्त की

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट ने विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) पर सरकार को निर्देश जारी करने पर असहमति व्यक्त की.
न्यायमूर्ति भट ने कहास “अदालतें गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के लिए कोई सामाजिक या कानूनी संस्था नहीं बना सकतीं. विवाह करने और उसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त करने का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है.”

एक ट्रांसजेंडर पुरुष किसी महिला से शादी कर सकता है, या ट्रांसजेंडर महिला किसी पुरुष से शादी कर सकती है: सीजेआई

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इस अदालत ने माना है कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. विषमलैंगिक जोड़ों को मिलने वाले भौतिक लाभ और सेवाएँ और समलैंगिक जोड़ों को इससे वंचित करना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा. ट्रांसजेंडर शादी कर सकते हैं. एक ट्रांसजेंडर पुरुष किसी महिला से शादी कर सकता है और वैसे ही ट्रांसजेंडर महिला किसी पुरुष से शादी कर सकती है.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि, सिर्फ किसी व्यक्ति को उसके जेंडर के आधार पर शादी करने से नहीं रोका जा सकता है. ट्रांसजेंडर समुदाय को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है.

विशेष विवाह अधिनियम असंवैधानिक नहीं हो सकता: सीजेआई

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में आगे कहा कि, विशेष विवाह अधिनियम को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है. साथ ही, हम संसद या राज्य विधानसभाओं को विवाह की नई संस्था बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.

SC ने बच्चे को गोद लेने पर CASA विनियमन को समाप्त कर दिया

यह मानते हुए कि यह मानना गलत है कि केवल विषमलैंगिक जोड़े ही अच्छे माता-पिता हो सकते हैं, पीठ ने समलैंगिक और अविवाहित जोड़ों को गोद लेने से रोकने वाले सीएआरए विनियमन को रद्द कर दिया.

सरकार प्रस्तावित कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले पैनल पर काम कर सकती है- SC

पीठ ने केंद्र को राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेच्युट और उत्तराधिकार सहित समान-लिंग वाले जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्तावित कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले पैनल के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी.

सुनवाई के दौरान क्या हुआ था

मैराथन सुनवाई के दौरान, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, राजू रामचंद्रन, आनंद ग्रोवर, गीता लूथरा, केवी विश्वनाथन, सौरभ किरपाल और मेनका गुरुस्वामी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने LGBTQIA+ समुदाय के समानता के अधिकारों पर जोर दिया और इस तरह की मान्यता को स्वीकार करने पर जोर दिया था. साथ ही ऐसी सरकारी नीति की बात की थी जो यह सुनिश्चित करेगा कि LGBTQIA भी विषमलैंगिकों (स्त्री या पुरुष) की तरह “गरिमापूर्ण” जीवन जी सके.

केंद्र सरकार ने किया था समलैंगिक विवाह का विरोध

वहीं, केंद्र सरकार ने यह तर्क देते हुए दलीलों का विरोध कर रहा है कि भारत की विधायी नीति ने जानबूझकर केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच संबंध को मान्य किया है. 3 मई को, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी जो उन प्रशासनिक कदमों की जांच करेगी जो समान-लिंग वाले जोड़ों की शादी को वैध बनाने के मुद्दे पर जाए बिना उनकी “वास्तविक चिंताओं” को दूर करने के लिए उठाए जा सकते हैं.

 

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