Wednesday, February 18, 2026

Delhi Liquor Case: गिरफ्तारी के खिलाफ संजय सिंह की याचिका सुनने को तैयार हो गया दिल्ली हाई कोर्ट

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह की याचिका को दिन के दौरान सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के सामने राज्यसभा सांसद के वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया गया था. सिंह के वकील के मुताबिक, उन्हें गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं बताया गया.

13 अक्तूबर तक संजय सिंह ईडी की हिरासत में भेजे गए थे

इससे पहले 10 अक्टूबर को एक ट्रायल कोर्ट संजय सिंह को ईडी की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला में 4 अक्तूबर को सीबीआई की एफआईआर के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था.

सीबीआई एफआईआर में क्या लिखा है

सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और एल-1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया. लाभार्थियों ने “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियाँ कीं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया.

ये भी पढ़ें- 22 जनवरी को Protocol वाले मेहमानों के Ayodhya आने पर रोक,चंपत राय ने क्यों…

Latest news

Related news