समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. रामपुर से विधायक एसपी के दिग्गज नेता को कोर्ट ने 3 साल की सजा के साथ ही 2 हजार जुर्माना भरने को भी कहा है. कोर्ट ने जमानत के लिए एसपी नेता को एक महीने का समय दिया है. गुरुवार को सुबह रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया था.
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब रामपुर के विधायक की सदस्यता भी जाना लगभग तय है. 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर कानूनन विधायक या सांसद की सदस्यता भी खत्म हो जाती है. आपको बता दें आज़म खान समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं. वो 10 बार रामपुर से विधायक भी रहे है. एक वक्त था जब आज़म खान को मुलायम सिंह बेहद करीबी होने के चलते पार्टी में नंबर दो का नेता माना जाता था.
मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं-आज़म खान
सजा सुनाए जाने के समय आजम खान कोर्ट में मौजूद थे. सजा के एलान के थोड़ी देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई. जमानत मिलने के बाद जब आज़म खान कोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने कहा, “मैं बेल पर हूं इंसाफ का कायल हो गया हूं. हिम्मत नहीं हारा हूं. अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लड़ाई जारी रहेगी. अभी कानूनी रास्ते खुले हैं. अब ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.”
ये अधिकतम सजा थी जिसमें ज़मानत अनिवार्य प्रावधान है, जिस आधार पर ज़मानत मिली। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया: न्यायालय द्वारा 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, रामपुर https://t.co/Y5RkfQZTtj pic.twitter.com/SpokjwRn9i
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2022
पीएम और सीएम को कहें थे अपशब्द
रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जिस मामले में आज़म खान को सजा सुनाई है वो 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था,जिसको लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था. बताया जा रहा है कि आज़म खान ने पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.