प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी महाराज मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों के विकास को लेकर हाईकोर्ट के रि.जज जस्टिस सुधीर नारायण को जांच कर अदालत में रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव,धर्मार्थ कार्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामें पर जस्टिस सुधीर नारायण को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि वह विकास को लेकर सरकार के प्रस्ताव से पर अपनी रिपोर्ट देंगे.
चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने ये फैसला अनंत शर्मा और कुछ और लोगों की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ महाधिवक्ता मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा और सचिव धर्मार्थ कार्य उत्तर प्रदेश की तरफ से हलफनामा दाखिल किया. दाखिल हलफनामे में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव दिया गया.
मंदिर के सेवायतों ने सरकार के इस विकास की कार्य योजना पर संदेह व्यक्त करते हुए अपने वकीलों के द्वारा कहा कि उन्हें आशंका है कि सरकार मंदिर के प्रबंधन में विकास के नाम पर हस्तक्षेप करेगी. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह रिटायर जस्टिस सुधीर नारायण को सारी सुविधाएं मुहैया कराएं ताकि वह अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे सकें. कोर्ट ने रजिस्टार अनुपालन हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति रिटायर जस्टिस सुधीर नारायण को दी जाये.याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.