Monday, January 26, 2026

Transporters Strike : हिट एंड रन कानून मामले में गृहमंत्रालय का ट्रांसपोर्टर्स को आश्वासन,हड़ताल वापस लेंगे ट्रांसपोर्टर्स

नई दिल्ली : हिट एंड रन कानून के बदले हुए प्रावधानों को लेकर हड़ताल कर रहे ट्रांसपोर्ट्स Transporters Strike को सरकार ने आश्वासन दिया है कि अभी  कानून लागू नहीं किया है. सरकार जब भी इसे लागू करेगी तो पहले संगठनो के साथ बात की जायेगी.

Transporters Strike पर गृहमंत्रालय और AIMTC के बीच सुलह

दिल्ली में आज शाम  गृहमंत्रालय के अधिकारियों और ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स कांग्रेस (AIMTC)  के बीच बैठक हुई, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि बातचीत सकारात्मक और सफल रही है. ट्रांसपोटर्स ने अपनी शंकाएं सरकार के अधिकारियो के समक्ष रखा. सरकार से बातचीत के बाद ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अपने साथियो से हड़ताल वापस लेने की अपील भी की है.

Transporters Strike Home Ministry letter
Transporters Strike Home Ministry letter

कानून लागू करने से पहले संगठनों से करेंगे बात

गृहमंत्रालय के साथ हुई बैठक में ट्रांसपोर्टर्स को आश्वासन दिया गया है कि सरकार फिलहाल ये कानून लागू करने नहीं जा रही है , बल्कि जब भी इसे लागू किया जायेगा, ट्रांसपोर्ट संगठनों से बात की जायेगी. बैठक के बाद आल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल वापस लेने की अपील की.

 ट्रासपोर्टर्स को किस बात पर है आपत्ति ?

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट(Motor Vehicle Act) के तहत कानून को सख्त करते हुए हिट एंड रन के मामले में कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है. केंद्र सरकार के नये कानून के मुताबिक अगर किसी वाहन से दुर्घटना होती है, तो वाहन में सवार ड्राइवर को 7 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, वहीं  वाहन छोड़कर भाग जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.  केंद्र सरकार के इस पैसले के साथ ही देश भर के बड़े ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गये हैं. जगह जगह पर चक्का जाम और आगजनी की जा रही है.

गृहसचिव नरेंद्र भल्ला के साथ हुई ट्रांसपोर्टर्स की बातचीत

गृहमंत्रालय की तरफ से केंद्रीय गृहसचिव नरेंद्र भल्ला ने बताया कि आल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर चर्चा हुई और केंद्र की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि कानून को लागू करने से पहले AIMTC  के साथ चर्चा की जायेगी.

ड्राइवर्स एक सैनिक क समान है –  AIMTC

बैठक से बाहर निकलने के बाद आल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल ने कहा कि आप हमारे ड्राइवर नहीं बल्कि सैनिक हैं. आपको किसी तरह की असुविधा हो ये हम नहीं चाहते हैं. गृहमंत्रायल ने फिलाहल 10 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगा दी है.  AIMTC अध्यक्ष ने कहा कि गृहमंत्रालय से उन्हें आश्वासन मिला है कि अगली बैठक तक कानून को लागू नहीं किया जायेगा.

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हड़ताल से डीजल-पेट्रोल और रोजमर्रा के समान के दाम बढ़े

आपको बता दें कि पिछले तीन दिन से ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल के कारण जगह जगह पर अनाज फल और सब्जियों से भरे ट्रक जहां के वहीं खड़े हैं. पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है . अलग अलग प्रदेश सरकारों ने इन चीजों की राशनिंग शुरु कर दी है. चंडीगढ़ में दोपहिया वाहनों को केवल 2 लीटर पेट्रोल या 200 रुपये का पेट्रोल और चार पहिया  वाहनों को 5 लीटर या 500 रुपये तक का पेट्रोल देना तय हुआ है.  देशभर में ट्रक और बसें जहां की वहीं खड़ी है.

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