Friday, September 20, 2024

Supreme Court: दिल्ली सरकार की अपील पर केंद्र और LG को नोटिस, DERC चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर लगी रोक

दिल्ली  सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली सरकार के दो मामलों का सुनवाई हुई. दोनों मामलो में दिल्ली सरकार को राहत मिली है.पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले आध्यादेश पर दिल्ली सरकार की अपील पर  सुनवाई हुई.  सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया है. दूसरा मामला दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) के चैयरमैन की शपथ का था. इस मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) के चेयरमैन के शपथ ग्रहाण पर एक सप्ताह की रोक लगा दी है.

Supreme Court में हुई सुनवाई

दिल्ली  में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सीएस नरसिम्हा की पीठ में सुनवाई हुई.

केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली सरकार का तर्क

दिल्ली सरकार ने एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि ये अध्यादेश असंवैधानिक है. दिल्ली सरकार ने शीर्ष कोर्ट से तुरंत इस अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की है. दिल्ली सरकारी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली तारीख 11 जुलाई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र और दिल्ली के उप राज्यपाल सुनवाई से एक दिन पहले तक अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं .

अधिकारों के लिए पहले भी Supreme Court जा चुकी है दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नागरिक सेवाओं और उनके लिए उत्तरदायी अधिकारियों की ट्रांसफोर पोस्टिंग के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है. स मामले मे फैसेला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर शीर्ष कोर्ट के फैसले को निष्क्रिय कर दिया था. अब दिल्ली की आम आदमी सरकार केंद्र सरकार के इसी अध्यादेश के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में है.

DERC चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर रोक

दिल्ली में बिजली नियामक आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति के लिए भी सरकार और उप राज्यपाल के बीच तनातनी चरम पर है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के नामित अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त उमेश कुमार को मंगलवार सुबह 10:00 बजे तक शपथ दिलाने का निर्देश दिया था लेकिन दिल्ली सरकार ने शपथ नहीं दिलाई. दिल्ली सरकार में विद्युत मंत्री आतीशी ने अचानक स्वास्थ कारणों का हवाले देते हुए शपथ रद्द कर दिया और शपथ ग्रहण की अगली तारीख 6 जुलाई तक टाल दी गई.

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सुप्रीम कोर्ट में DERC मामले में सुनवाई

दिल्ली सरकारी ने दिल्ली बिजली नियमक आयोग के चेयरमैन के पद पर उपराज्यपाल (LG) द्वारा नामित किये गये सदस्य को लेकर दलील दी कि  दिल्ली सरकार अभी तक दिल्ली के गरीब लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देती है. दिल्ली सरकार की ये सबसे पसंद की जाने वाली योजना है जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल रोकना चाहते हैं. अगर दिल्ली में उपराज्यपाल अपने किसी व्यक्ति को पदस्थापित कराते है तो दिल्ली सरकार की सबसे प्रचलित योजना पर रोक लगा दी जायेगी.

दिल्ली सरकार की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने DERC खे चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने अपने देश मे कहा कि 11 जुलाई की इस मामले में आगे की सुनवाई होगी.

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