Wednesday, March 4, 2026

GST Council Meet: 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन भुगतान पर 18% GST को अंतिम रूप नहीं दिया

GST Council Meet: सोमवार को जीएसटी परिषद ने 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन भुगतान पर 18% कर लगाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है और इसे समीक्षा के लिए फिटमेंट समिति को भेज दिया है.
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस मामले को आगे की समीक्षा के लिए जीएसटी फिटमेंट समिति को भेजा जाएगा, जिससे ग्राहकों की छोटे ऑनलाइन भुगतान करने की क्षमता प्रभावित होगी

फिटमेंट कमेटी करेंगी कर लगाने के प्रभावों का अध्ययन

यह 9 सितंबर 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान 2,000 रुपये से कम के छोटे लेनदेन से होने वाले आय भुगतान एग्रीगेटर्स पर 18% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. जिसके बाद उसे फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया. अब फिटमेंट कमेटी इस तरह के कदम उठाए जाने पर संभावित प्रभावों और परिणामों का अध्ययन करेगी और जीएसटी परिषद के उपयोग और विचार के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी.
2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन भुगतान पर प्रस्तावित कर से इन लेनदेन को संसाधित करने वाले भुगतान गेटवे और एग्रीगेटर्स के साथ-साथ उपयोगकर्ता भी प्रभावित होंगे, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान अधिक महंगे हो जाएंगे.

54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में किन अन्य मामलों पर चर्चा की गई?

जीएसटी परिषद की बैठक में विशेष रूप से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाएगा.

इस चर्चा में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई, क्योंकि बीमा क्षेत्र चिंता का विषय रहा है, क्योंकि नीति निर्माता इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और इस पर उचित कर लगाने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हलांकि इस मामले में भी अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव अंतिम रूप नहीं दिया गया है.
फिटमेंट कमेटी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर जीएसटी के विषय की भी समीक्षा करेगी.
इन सबके अलावा, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) द्वारा IIT दिल्ली और पंजाब विश्वविद्यालय सहित सात विश्वविद्यालयों को 220 करोड़ रुपये के अनुसंधान अनुदान पर नोटिस जारी किए गए.

ये भी पढ़ें-IKEA store in Noida: सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअली नोएडा में IKEA स्टोर का शिलान्यास किया

 

Latest news

Related news