Places of Worship Act: ओवैसी की याचिका को बाकी लंबित मामलों के साथ ही सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को कई मामलों के साथ जोड़ दिया जिसमें से कुछ मामले पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 Places of Worship Act की वैधता को चुनौती देते हैं, और अन्य इसके सख्त प्रवर्तन की वकालत करते हैं.
यह अधिनियम सभी पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जैसी स्थिति 15 अगस्त, 1947 को थी. इसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल को छोड़कर, उस समय चल रहे मुकदमे को छोड़ दिया गया था.

ओवैसी की याचिका को बाकी मामलों के साथ जोड़ा गया

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि ओवैसी की याचिका को अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाए और उस पर सुनवाई की जाए, जिनकी सुनवाई 17 फरवरी को होने की उम्मीद है.
ओवैसी की याचिका, 17 दिसंबर, 2024 को अधिवक्ता फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से दायर की गई, जिसमें 1991 के अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है. इसमें धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह के बदलाव को रोकने और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है.
अदालत, जो पहले से ही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर चुनौतियों सहित अधिनियम से जुड़ी कई याचिकाओं पर विचार कर रही है, ने ओवैसी की याचिका को इन मामलों के साथ जोड़ने का फैसला किया.

Places of Worship Act  को लेकर क्या है विवाद

पूजा स्थल अधिनियम किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति में बदलाव करने पर रोक लगाता है और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाता है. इसे संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय माना जाता है. हालाँकि, यह कानून कानूनी और राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है, कुछ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
भाजपा नेताओं और पूर्ववर्ती राजघरानों के सदस्यों सहित हिंदू याचिकाकर्ताओं ने इस अधिनियम को चुनौती दी है, उनका दावा है कि यह ऐतिहासिक आक्रमणों के दौरान कथित रूप से नष्ट किए गए धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त करने की उनकी क्षमता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करता है. उनका तर्क है कि यह कानून हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों पर एकतरफा प्रतिबंध लगाता है जबकि अन्य को छूट देता है.
उल्लेखनीय चुनौतियों में स्वामी और उपाध्याय की ओर से आई चुनौतियाँ शामिल हैं, जिनका तर्क है कि यह अधिनियम विदेशी आक्रमणों के दौरान कथित रूप से परिवर्तित मंदिरों में पूजा करने के उनके अधिकार में बाधा डालता है, तथा पूर्ववर्ती काशी राजपरिवार की कुमारी कृष्णा प्रिया का तर्क है कि अयोध्या को छूट देना भेदभावपूर्ण है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लगाई थी सर्वेक्षणों पर रोक

12 दिसंबर को, CJI खन्ना की अगुवाई वाली एक विशेष पीठ ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें देश भर की अदालतों को नए मुकदमों पर विचार करने या पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण का आदेश देने से रोक दिया गया. यह आदेश हिंदू समूहों द्वारा मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांग करने वाले बढ़ते मुकदमों के जवाब में दिया गया था, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद शामिल हैं.

इस निर्देश ने लगभग 18 ऐसे मुकदमों की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिससे सांप्रदायिक और राजनीतिक तनाव पैदा हो गया था. उस दिन, अदालत ने केंद्र सरकार को अधिनियम पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए चार सप्ताह का समय भी दिया, जिसका दो साल से अधिक समय से इंतजार किया जा रहा है, जबकि याचिकाएँ बढ़ रही हैं.
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था, लेकिन केंद्र ने कोई निश्चित जवाब दाखिल करने से परहेज किया है.

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