New labor laws : 21 नवंबर 2025 से केंद्र की मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों की जगह चार नए श्रम संहिताओं को पूरे देश में लागू कर दिया है.ये नये 4 श्रम कानून दशकों पुराने 29 श्रम कानूनों के स्थान पर सरल और इसे आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस कानून का असर लगभग 40 से 50 करोड़ संगठित, असंगठित, गिग वर्कर्स और स्व-नियोजित श्रमिकों को प्रभावित करेगा. पीएम मोदी ने इसे “विकसित भारत का सपना साकार करने” वाला ऐतिहासिक सुधार बताया है.
इन नये कानूनों में सरकार ने कर्मचारियों के लिए जॉब गारंटी, समय पर सैलरी, सोशल सिक्योरिटी और महिलाओं के लिए सभी जगहों पर काम करने की इजाजत दी है.
New labor laws : 40 साल से अधिक उम्र के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप
नये श्रम कानून के तहत सरकार ने प्रावधान किया है कि 40 साल से उपर के उम्र के सभी कर्मचारियों का मुफ्त हेल्थ चेकअप होगा. इसके आलवा भी नये श्रम कानून के तहत कई बदलाव हुए हैं, खासकर आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी नये नियम बनाये गये हैं.
सैलरी के लिए तारीख तय
आमतौर पर निजी कंपनियों में से समस्या रहती है कि कंपनी कर्मचारियों की अपनी सुविधा के मुताबिक सैलरी देती है. कोई तय समय सीमा ना होने के कारण कई बार लोग ज्यादतियो के शिकार होते हैं. ऐसे में सरकार ने नये श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए तय किया कि सभी कर्मचारियों को उनका वेतन हर महीने की 7 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा. इस कानून के तहत ये भी तय करने का कोशिश की गई है कि चाहे महिला हो या पुरुष , हर जगह पर हर कोई काम कर सकेगा, ताकि जेंडर के कारण सैलरी में असमानता ना रहे और महिलाओं और पुरुषों को तरक्की के बराबर अवसर मिलें. सरकार ने अपने नये कानून के तहत महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम ना करने की रोक को हटा दिया है. यानी अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं. महिलाओं अगर नाइट शिफ्ट में काम करती हैं तो कंपनियों को इसके लिए विशेष सुरक्षा इतंजाम करना अनिवार्य होगा. नाइट शिफ्ट में महिलाओं से काम करने के लिए कुछ नियम भी बनाये गये हैं
नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए महिला कि सहमति आवश्यक
नये कानून से पहले महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए नाइट शिफ्ट मे काम करने की मनाही थी लेकिन अब सरकार ने समान अवसर के लिए महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम ना करने के प्रतिबंध को हटा दिया है. महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को देखते हुए ये जरुर कहा गया है कि किसी महिला से नाइट शिफ्ट में काम करवाने से पहले उसकी लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी , सुरक्षित परिवहन , गेट पर सिक्योरिटी गार्ड और आपातकालीन संपर्क सिस्टम आदि रखना जरुरी होगा.
इसके साथ ही ये कहा गया है कि किसी तरह के खतरनाक कार्यों जैसे मशीनरी, खनन आदि के लिए अतिरिक्त सेफगार्ड्स रखना जरुरी होगा, जिसमें ट्रेनिंग और सुरक्षा बंदोबदस्त जरुरी होंगे.
सभी को मिलेगा ऑफर लेटर
नये श्रम कानूनों केतहत प्रावधान किया गया है कि उद्योगों में उत्पीड़न, भेदभाव और वेतन संबंधी विवादों का समय पर समाधान किया जाएगा. इसके अलावा सभी को सोशल सिक्योरिटी का लाभ तय समय पर मिलेगा. नये कानूनों के तहत पहली बार मान्यता प्राप्त उद्योगिक ग्रुप्स, अनिवार्य ऑफर लेटर और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की परिभाषा भी दी गई है.

