Thursday, August 7, 2025

Ajmer Sharif Dargah Case में केंद्र सरकार ने दायर किया हलफनामा, की हिंदू सेना के मुकदमे को खारिज करने की सिफारिश

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राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है. यहां अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवाद मामले में केंद्र सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. शनिवार (19 अप्रैल) को इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है. एबीपी न्यूज़ की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से दायर इस हलफनामे में कहा गया है कि हिंदू सेना द्वारा दायर किया गया मुकदमा सुनने योग्य नहीं है और इसे खारिज कर देना चाहिए.

केंद्र सरकार ने दिया हिंदू सेना को बड़ा झटका

अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताने वाले मामले में हिंदू सेना को केस कमजोर हो गया है. आज (19 अप्रैल) को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. इस सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया.
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के मुकदमे पर अपनी राय देते हुए केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि ये मुकदमा खारिज कर देना चाहिए. केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से दायर हलफनामे में मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए के साथ ही कहा गया है कि हिंदू सेना का मुकदमा सुने जाने योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए.

Ajmer Sharif Dargah Case: 31 मई को होगी अगली सुनवाई

एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक अब अजमेर की जिला अदालत में इस मामले में अगली सुनवाई 31 मई को होगी. केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के हलफनामे में केस को खारिज करने की सिफारिश के बाद अदालत ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी.

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कहा

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अपने हलफनामे में हिंदू सेना के मुकदमे पर कहा है कि इस मामले में कोई आवश्यक स्थिति होने का आधार नहीं दिया गया है.
इसके साथ ही भारतीय संघ को भी मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया है. अंग्रेजी में दायर मुकदमे और उसके हिंदी अनुवाद में अंतर है. इसके अलावा 27 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में विपक्षी पार्टियों को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है. इन सब आधारों पर इस मुकदमे को खारिज दिया जाना चाहिए.

हिंदू सेना के अध्यक्ष 31 मई को दायर करेंगे जबाव

केंद्र सरकार के हलफनामा दायर करने के बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 31 मई को जवाब दाखिल करने को कहा है. विष्णु गुप्ता ने कहा, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने तकनीकी आधार पर मुकदमे को खारिज किए जाने की सिफारिश की है. इसलिए अब वो इस मामले में कानूनी राय लेकर उचित जवाब दाखिल किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुकदमे में कोई तकनीकी कमी है तो उसका भी सुधार किया जाएगा.
मुस्लिम पक्ष ने जताई संतुष्टि

केंद्र सरकार के मुकदमा खारिज करने की सिफारिश पर खादिमों की अंजुमनों के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि मुसलिम पक्ष शुरु से मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठा रहे थे. आशीष कुमार ने कहा कि हम शुरु से कह रहे थे कि मुकदमा सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दाखिल किया गया था. जो केंद्र सरकार के हलफनामा दायर करने के बाद और साफ हो गया है.

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