Wednesday, January 14, 2026

Manish Sisodia Bail: 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे सिसोदिया, दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Manish Sisodia Bail: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित मामलों में जमानत दे दी.
अदालत ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए मामलों में सिसोदिया को नियमित जमानत दे दी. सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे.

Manish Sisodia Bail: 3 शर्तों पर दी जमानत

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, अपना पासपोर्ट जमा करने और सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे.

सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर प्रतिबंधित नहीं

शीर्ष अदालत ने 6 अगस्त को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. पीठ ने ईडी के उस अनुरोध को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में किया गया था, जब उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.
सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के खिलाफ तर्क दिया था कि याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि सिसोदिया को पहले ट्रायल कोर्ट जाना होगा.

यह तीसरी बार था जब सिसोदिया ने जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पिछले साल 30 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन साथ ही कहा था कि अगर अगले छह से आठ महीनों में मुकदमा समाप्त नहीं होता है या धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो उन्हें अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी.

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