Tuesday, February 17, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने देवघर ट्रेजरी स्कैम में लालू प्रसाद को दी राहत, ज़मानत के खिलाफ CBI की अपील पर सुनवाई 22 अप्रैल तक टाली

Deoghar treasury scam: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को RJD प्रमुख लालू प्रसाद को बड़ी राहत देते हुए CBI की उस याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी, जिसमें देवघर कोषागार से जुड़े घोटाले में RJD प्रमुख को झारखंड हाई कोर्ट से मिली ज़मानत रद्द करने की मांग की गई थी.

सीबीआई के वकील ने सज़ा सस्पेंड करने को बताया गैर-कानूनी

जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि दलीलें पूरी नहीं हुई हैं और कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है.
कोर्ट में सीबीआई का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने झारखंड हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले को ही गैर-कानूनी ऑर्डर बताया. उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने कानून का उल्लंघन करते हुए सज़ा सस्पेंड कर दी है.

स्पेशल लीव पिटीशन पर क्या बोला कोर्ट

लालू की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ आरोपियों को नोटिस नहीं दिया गया है.
कोर्ट ने कहा, “हम दोनों जानते हैं कि यह स्पेशल लीव पिटीशन क्या है. हमें लगता है कि आप दोनों जानते हैं कि इसका नतीजा क्या है. हम सभी जानते हैं कि कानून का सवाल क्या है. लोग 60, 70 और 80 की उम्र के हैं.
बेंच ने कहा, “फाइलें बस लटकी हुई हैं. हम अप्रैल में तारीख देंगे. जिन मामलों में रेस्पोंडेंट की मौत हो गई है, हम उन्हें बंद कर देंगे.”

Deoghar treasury scam: लालू यादव को हुई थी 3.5 साल जेल की सज़ा

झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में यादव को दी गई सज़ा की अवधि बढ़ाने के लिए CBI की अपील स्वीकार कर ली थी.
यादव को देवघर कोषागार से जुड़े घोटाले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें कथित तौर पर ₹89 लाख की हेराफेरी शामिल थी.
स्पेशल CBI कोर्ट ने यादव को इस मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 3.5 साल जेल की सज़ा सुनाई थी.
CBI ने आदेश के खिलाफ अपील की, जिसमें कहा गया कि यादव उस समय पशुपालन विभाग के ओवरऑल इंचार्ज थे.
जांच में पता चला कि उन्हें देवघर कोषागार में हुई हेराफेरी के बारे में पता था. फिर भी निचली अदालत ने इस अपराध के लिए सिर्फ़ 3.5 साल की सज़ा दी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सात साल की सज़ा हो सकती है, ऐसा कहा गया. जब ये गड़बड़ियां हुई थीं, तब झारखंड बिहार का हिस्सा था.

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