जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की पाबंदी को HC में चुनौती,राहुल गांधी ने बुलाई INDIA ब्लॉक की बैठक

Jantar Mantar Rahul Gandhi नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर स्थल पर लगाई गई पाबंदी का मामला अब अदालत पहुंच गया है. जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के तौर पर बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करेगा. इस मामले के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत की पहल की है. उन्होंने INDIA ब्लॉक के सांसदों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों को अपने सरकारी आवास पर जलपान के लिए आमंत्रित किया है.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों तथा विभिन्न संगठनों की ओर से विरोध-प्रदर्शनों का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच प्रदर्शन की अनुमति, पुलिस की कार्रवाई और नागरिकों के विरोध जताने के अधिकार पर बहस तेज हुई है.

Jantar Mantar Rahul Gandhi: प्रदर्शनकारियों को परेशान करने के आरोपों पर भी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद किए जाने से जुड़े मामले के साथ एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करने की सहमति दी है. इस याचिका में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर बाहरी लोगों के प्रवेश और प्रदर्शनकारियों को परेशान किए जाने के आरोप उठाए गए हैं.

इस मामले के दो प्रमुख पहलू हैं. पहला, राजधानी में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल को बंद करने का निर्णय और दूसरा, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रदर्शनकारियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से जुड़े सवाल.

प्रदर्शनकारियों के लिए जंतर-मंतर लंबे समय से एक प्रमुख स्थल रहा है, जहां राजनीतिक दल, छात्र संगठन, सामाजिक समूह और विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले लोग अपनी आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में इस स्थल पर पाबंदी का मुद्दा केवल किसी एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राजधानी में सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों की व्यवस्था और नागरिक अधिकारों से जुड़े व्यापक सवाल भी जुड़े हैं.

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