Wednesday, February 11, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग करने पर जन सुराज पार्टी को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव Bihar Elections 2025 रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने पार्टी को चुनावों में पूरी तरह से खारिज होने के बाद न्यायिक फोरम का सहारा लेने के लिए फटकार लगाई.

कोर्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को सही समय पर चैलेंज करना था-कोर्ट

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ी के आरोपों की जांच करने से इनकार कर दिया, जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू होने के दौरान महिला वोटरों को ₹10,000 के सीधे कैश ट्रांसफर शामिल हैं. बेंच ने कहा कि वोटरों के दिए गए चुनावी फैसले को पलटने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
बेंच ने पिटीशनर के वकील से कहा, “आपको कितने वोट मिले? जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप राहत पाने के लिए ज्यूडिशियल फोरम का इस्तेमाल करते हैं,” उन्होंने बताया कि जन सुराज पार्टी ने 243 असेंबली सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई. बेंच ने कहा, “आप बस चाहते हैं कि चुनाव को रद्द घोषित कर दिया जाए,” और कहा कि इस स्कीम को सही समय पर चैलेंज किया जाना चाहिए था.

Bihar Elections 2025 से जुड़े मामले हाईकोर्ट में ले जाने को कहा

कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए हाई कोर्ट सही फोरम होगा. बेंच ने कहा, “क्योंकि यह सिर्फ़ एक राज्य से जुड़ा है, इसलिए कृपया उसी हाई कोर्ट में जाएं. कुछ मामलों में, फ्रीबीज़ का गंभीर मुद्दा है, जिसकी हम गंभीरता से जांच करेंगे.”
जन सुराज पार्टी की ओर से पेश सीनियर वकील सीयू सिंह ने दलील दी कि बिहार सरकार ने चुनाव से ठीक पहले नए बेनिफिशियरी को एनरोल करके और MCC लागू होने पर महिलाओं को ₹10,000 ट्रांसफर करके वोटर्स को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का गलत इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 3.5 मिलियन से ज़्यादा महिलाओं को इस स्कीम के तहत लाया गया, जबकि राज्य को भारी फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा था. सिंह ने कहा, “यह इस मायने में खैरात है कि ₹10,000 तुरंत दिए जाते हैं.”

हार गए इसलिए आपकी नेकनियत पर है सवाल-कोर्ट

लेकिन बेंच ने आम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम और उस प्रोग्राम में फ़र्क किया. उसने कहा, “डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम अलग है. यह महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप के बारे में है.”
यह मानते हुए कि फ्रीबीज़ के बड़े मुद्दे की जांच की ज़रूरत होगी, बेंच ने पिटीशनर की नेकनीयती पर सवाल उठाया. उसने कहा, “हम फ्रीबीज़ के मुद्दे पर विचार करेंगे. लेकिन हमें नेकनीयती भी देखनी होगी. हम उस पार्टी के कहने पर उस पर विचार नहीं कर सकते जो अभी-अभी हारी है. जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप ठीक यही करेंगे.”

जन सुराज पार्टी ने अपनी पिटीशन वापस ले ली

कोर्ट के रुख के बाद जन सुराज पार्टी ने अपनी पीटिशन वापस ले ली. अपनी पिटीशन में, जन सुराज पार्टी ने आरोप लगाया कि बिहार में सत्ताधारी सरकार वेलफेयर स्कीम के तहत नए बेनिफिशियरी को एनरोल करके और चुनाव प्रोसेस के दौरान लगभग 2.5-3.5 मिलियन महिला वोटर्स को पैसे ट्रांसफर करके “गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और भ्रष्ट काम” कर रही है, जो फ्री और फेयर चुनाव की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है.
पार्टी ने संविधान के आर्टिकल 324 के तहत भारत के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जो उसे फ्री और फेयर चुनाव कराने का अधिकार देता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 123 के तहत, जो रिश्वत और भ्रष्ट कामों से निपटता है. इसने पोलिंग बूथ पर जीविका प्रोग्राम के तहत सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़ी करीब 180,000 महिलाओं की तैनाती पर भी सवाल उठाया, यह आरोप लगाते हुए कि इससे चुनावी निष्पक्षता से समझौता होता है.
जन सुराज पार्टी ने चुनाव के दौरान फ्रीबीज, वेलफेयर स्कीम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर पूरी गाइडलाइन मांगने के लिए एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले का हवाला दिया.
यह याचिका पार्टी के चुनावी डेब्यू के कुछ महीनों बाद फाइल की गई थी, जब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 243 सदस्यों वाली असेंबली में 202 सीटों पर भारी जीत हासिल की थी.

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