नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के फैसले के साथ ही अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 इतिहास की बात हो गई है.सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 को किये गये फैसले को संवैधानिक रुप से बरकरार रखा है.
Article 370 matter: Supreme Court holds that Jammu and Kashmir became an integral part of India as evident from Articles 1 and 370 of the Constitution of India pic.twitter.com/tUftDj8AVM
— ANI (@ANI) December 11, 2023
Supreme Court के फैसले को पीएम मोदी ने कहा ऐतिहासिक
PM Modi terms Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 as "historic", and says, "…Verdict today is not just a legal judgment; it is a beacon of hope, a promise of a brighter future and a testament to our collective resolve to build a stronger, more united… pic.twitter.com/9yuTdUZ026
— ANI (@ANI) December 11, 2023
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटाया था धारा 370
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक आर्डिनेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य क दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया था. साथ ही जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया.
केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लगाई गई 23 अर्जियां
केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ 23 अर्जियां लगाई गई, जिसमें धारा 370 को खत्म करने को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद पांच जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. बेंच में जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें
— सुप्रीम कोर्ट ने माना की राष्ट्रपति को किसी राज्य से आर्टिकल 370 हटाने का अधिकार है. धारा 370 हटाना असंवैधानिक नहीं है.
— भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं.
— जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी.
—- जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराये जाये, 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराये जायें.
—सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा बहाल कराया जाये.
—–धारा 370 एक अस्थाई प्रावधान था,जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है ,जम्मू कश्मीर को पास अपनी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है.
–सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को अलग राज्य बनाने का फैसला भी वैध है.

