Monday, November 17, 2025

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 8 नवंबर को आएगा फैसला, गुरुवार को पूरी हुई सुनवाई

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ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई. वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र पाण्डेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. माना जा रहा है कि अब 8 नंवबर को अगली सुनवाई होगी. तब कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का केस सुनने योग्य है या नहीं.

क्या है पूरा मामला
ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर शुरु हुआ मामला कोर्ट पहुंचा था. जिसपर मई 2022 में कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का गया. कथित रुप से इस सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात कही गई. दावा है कि मस्जिद के वजूखाने में बना फव्वारा असल में शिवलिंग है. जिसके बाद हिन्दू पक्ष ने कोर्ट से कथित शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मांगी. साथ ही उन्होंने मस्जिद में गैर-हिन्दुओं का आने पर रोक लगाने को भी कहा. हिंदु पक्ष ने कोर्ट से कहा कि मस्जिद परिसर का पूरा अधिकार हिन्दुओं को सौंपा दिया जाए.

मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति है
जहां हिंदु पक्ष इस मामले में मस्जिद पर पूरे अधिकार की मांग कर रहा है वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है इसलिए ये मामला सुनने के योग्य नहीं है. और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि मस्जिद पर ‘दि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991’ लागू होता है.

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