Thursday, January 22, 2026

GST Rate Revised-रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों से लेकर टीवी फ्रिज तक पर घटा जीएसटी, सुपर लक्जरी आइटम होंगे और महंगे

GST Slabs Revised :  56वें जीएसटी काउंसिल (GSTCouncil) की बैठक में जीएसटी के स्लैब का रिवाइज किया गया है और देश भर में लगने वाले जीएसटी के स्लैब को तीन स्लैब में बांट दिया है. अब देश भर में तीन स्लैब में जीएसटी लगेंगे.केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है… श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है, किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा. अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी.”

GST Slabs Revised : जीएसटी की नई स्लैब 

केंद्र सरकार ने अब जीएसटी की दरें रिवाइज करके सामान्य तौर पर इसे तीन स्तरों में बांट दिया है.

 5 प्रतिशत 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत

जीएसटी काउंसिल के बैठक की समाप्ति के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि अब से बदले हुए स्लैब के अंतर्गत कौन सी चीजें सस्ती और कौन सी चीजें महंगी हो जायेंगी.

0 प्रतिशत जीएसटी में आने वाले समान 

सभी भारतीय रोटियों पर GST शून्य होगा. यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर GST शून्य होगा

5 % स्लैब में आने वाले सामान 

जिन वस्तुओं पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान. जिन वस्तुओं पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर.

18 प्रतिशत स्लैब में आने वाले सामान

रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजें जिसपर पहले 28 प्रतिशत जशएटी लगता था, उन्हें अब 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया गया है. 28% से घटाकर 18% जीएसटी के दायरे में आने वाले सामानों में  एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी पर अब 18%, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें शामिल हैं. 350 सीसी से कम की मोटर साइकिलों को 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया गया है.

GST Slabs Revised
GST Slabs Revised

कब से लागू होंगी नये जीएसटी की दरें  

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह कि जएसटी की नई दरें  इसी महीने की  22 सितंबर 2025, यानी की शारदीय नवरात्र के पहले दिन से प्रभावी हो जायेगा. केवल हानिकारण  वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों के GST में बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे.  पाप वस्तुएं यानी (Sin Product) GST और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा दरों पर जारी रहेंगी. जहां लागू हो, जब तक कि क्षतिपूर्ति उपकर खाते के तहत ऋण और ब्याज भुगतान दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो जाता. केंद्रीय वित्त मंत्री और GST परिषद के अध्यक्ष को इन तंबाकू संबंधी उत्पादों के लिए संक्रमण की वास्तविक तिथि पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है जैसे ही ऋण और ब्याज का भुगतान हो जाता है.

चमड़े के उत्पादो और लक्जरी उत्पादों पर जीएसटी दर क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, “जहां तक जूतों का सवाल है, पहले दो दरें थीं. 1000 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 12% और 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले जूतों पर 18% कर लगता था. अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 5% और 2500 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले जूतों पर 18% कर लगेगा.”

कारों की कीमत में आयेगा बदलाव 

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि  “छोटी कारों पर 18% और बाकी सभी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा . पेट्रोल इंजन 1200 CC और डीज़ल इंजन 1500 CC का होता है और इसके साथ ही, लंबाई की भी सीमा हो सकती है. नियमों के मुताबिक, छोटी कारों पर 18% कर लगेगा. हम इसके लिए अलग से कोई नई परिभाषा नहीं बना रहे हैं.”

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