Friday, February 20, 2026

Karnataka Hijab Ban : कर्नाटक में हटेगा हिजाब बैन,बिफरे गिरीराज सिंह

बेगुसराय (न्यूज डेस्क)  कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध  Karnataka Hijab Ban  को वापस लेने की घोषणा की. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य में हिजाब पर कोई प्रभावी प्रतिबंध नहीं है. इस हटाने के लिए निर्देश दे दिया गया है . राज्य में जल्द ही हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को वापस ले लिए जाएगा. उन्होंने कहा कि महिला अपनी इच्छानुसार कुछ भी पहन सकती है. उसके बाद अब इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कर्नाटक सरकार पर जोरदार हमला बोला है.

Karnataka Hijab Ban हटाने पर बोले गिरीराज सिंह  

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि –  कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है. उनका मकसद सिर्फ हिजाब पर से प्रतिबंध हटाना नहीं है, बल्कि सरिया कानून को स्थापित करनाहै. इंडी गठबंधन और राहुल गांधी की जहां भी सरकार बनेगी, वहां इस्लामी कानून और सरिया कानून लागू होगा. कांग्रेस और राहुल गांधी हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाा चाहते है .

कर्नाटक में हिजाब बैन हटाने पर बीजेपी करेगी विरोध

कर्नाटक सरकार के हिजाब बैन हटाने के निर्णय पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा कि  भाजपा कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार  द्वारा हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का विरोध करती है. यह सनातन के खात्मे का सुनियोजित तरीका है. एक तरफ हलाल और दूसरी तरफ यह इस्लामी सरिया कानून गलत है. भारतीय जनता पार्टी जहां-जहां ऐसा होगा वहां विरोध करती रहेगी.

बता दें कि कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने कहा है कि हिजाब पहनने को लेकर राज्य में कोई प्रतिबंध नहीं है. मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कहीं भी जा सकती हैं. सीएम ने कहा, मैंने प्रतिबंध वाले आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है . आप क्या पहनते हैं और क्या खाते हैं यह आपकी पसंद है. मैं आपको क्यों रोकूं.

2022 में शैक्षिक संस्थानों में  हिजाब पहनने को लेकर हुआ था विवाद

आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला फरवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में क्लासरूम के भीतर हिजाब पहन कर आने के बाद  शुरु हुआ .जहां कालेज ने क्लास में हिजाब पहनकर आने पर बैन लगा दिया था. इसके बाद एक-एक कर कई शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाए गए थे. इसके बाद कर्नाटक की तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के आदेश दिए थे. बोम्मई सरकार ने कहा था कि कोई भी परिधान जिससे समानता, सार्वजनिक कानून एवं व्यवस्था बाधित होगी, उसकी मंजूरी नहीं दी जाएगी.

 सुप्रीम कोर्ट में लंबित है हिजाब बैन का मामला  

सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ था, और पूरे राज्य में इस मुद्दे को लेकर  काफी विवाद भी हुआ था.मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर काफी सियासत हुई थी. बढ़ते बढ़ते ये मामला कर्नाटक हाइकोर्ट होते हुए  सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.  कोर्ट की खंडपीठ ने चीफ जस्टिस से अनुरोध किया था कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

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