लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के निजी और कामर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. योगी सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से निजी और कामर्शियल वाहनों के चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देते हुए उनका चालान निरस्त कर दिया है. सीएम योगी के इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है. ये उन वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है जिनके अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गये थे.
1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के चालान निरस्त
उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जितने भी चालान काटे गये हैं, उन सभी चालानों को निरस्त कर दिया गया हैं. ये आदेश उन मामलों पर भी लागू होगा जिसके तहत मामले अलग अलग न्यायालयों में लंबित हैं.योगी सरकार ने हर तरह के चालान रद्द करने के निर्देश दिये हैं.
2 जून 2023 से लागू है ये व्यवस्था
उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह की तरफ से सभी विभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दे दिया हैं कि न्यायालय में दाखिल सभी मामलो की जानकारी लेकर इन चलानों को परिवहन पोर्टल से डिलीट किये जायें .यूपी सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या मे लोगों को राहत मिलेगी. सरकार ने सभी संबंधित कार्यालयों में आदेश भेज दिया है .
आदेश में क्या कहा गया है?
उत्तर प्रदेश सरकार के ताजा आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए. आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है. परिवहन आयुक्त ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं.
किसानों की मांग पर सरकार ने दी है राहत
दरअसल पिछले लंबे समय से नोयडा में किसान समिति के लोग सरकार से ये मांग कर रहे थे.किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया था. किसानों की मांग थी कि नियमों के नाम पर अक्सर उनके वाहनों का चालान कर दिया जाता है ऱ इसके बदले से पैसे वसूले जाते है.इसलिए ऐसे चालान रद्द किया जाये.
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2021 के बाद के चालान वाले ना हों परेशान
सरकार से उन वाहन मालिकों का भी ध्यान रखा है जिनके चालान 2021 का बाद कटे हैं. यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोग अपने घर बैठकर ऑनलाइन अपना चालान भर सकते हैं. यूपी ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने चालान की राशि का पता लगा सकते हैं और उसे वहीं ऑनलाइन भर कर निश्चिंत भी हो सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका गलत चालान काटा गया है आप अपनी शिकायत भी यहां ऑनलाइन दर्ज कर सकते है.