Friday, September 19, 2025

Delhi riots case: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई फिर स्थगित की

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Delhi riots case:शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद और 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी तीन अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई लगातार दूसरी बार स्थगित कर दी, जब न्यायमूर्ति मनमोहन ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया.

सिब्बल के जूनियर होने के चलते केस से अलग हुए न्यायमूर्ति मनमोहन

जब न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इस मामले पर विचार किया, तो कपिल सिब्बल की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि सिब्बल इस मामले में बहस का नेतृत्व कर रहे हैं. यह बात तो तय है कि सिब्बल न्यायमूर्ति मनमोहन के समक्ष पेश नहीं होंगे, जिन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत सिब्बल के चैंबर में एक जूनियर के रूप में की थी. इसके तुरंत बाद, अदालत ने सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ज़मानत याचिकाओं पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी या नहीं, क्योंकि रोस्टर से पता चलता है कि न्यायमूर्ति कुमार और मनमोहन की यही जोड़ी उस तारीख़ को भी पीठ का गठन करेगी.

देर से रिकॉर्ड मिलने के चलते पिछली बार टल गई थी सुनवाई

यह स्थगन न्यायमूर्ति कुमार की अगुवाई वाली पीठ द्वारा 12 सितंबर को सुनवाई स्थगित करने के एक हफ़्ते बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि भारी मात्रा में मामले के रिकॉर्ड आधी रात के बाद उनके आवास पर पहुँच गए थे और समय पर उनकी जाँच नहीं की जा सकी.
पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता – इमाम, खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान – उन नौ आरोपियों में शामिल हैं जिनकी जमानत याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को खारिज कर दी थीं. उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनकी चुनौती को खारिज करते हुए साजिश में उनकी भूमिका को “प्रथम दृष्टया गंभीर” करार दिया था.

Delhi riots case: 2020 से जेल में है आरोपी

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी इमाम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल खालिद की ओर से पेश होते हैं. दोनों याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि दोनों लंबे समय से कारावास में है. आपको बता दें, इमाम जनवरी 2020 से और खालिद सितंबर 2020 से जेल में है. खासकर तब जब अभी भी मुकदमा निष्कर्ष से दूर है, इसमें कई पूरक आरोप पत्र और दर्जनों गवाहों की जांच होनी बाकी है, ऐसे में दोनों को जेल में रखना बिना मुकदमे के सजा के समान है.
अब यह मामला उचित पीठ के समक्ष नए सिरे से सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

2 सितंबर को, न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर (अब सेवानिवृत्त) की एक उच्च न्यायालय की पीठ ने नौ आरोपियों की ज़मानत याचिकाएँ खारिज कर दीं. जाँचकर्ताओं ने इसे एक सुनियोजित साज़िश बताया था, जिसकी परिणति दंगों में हुई, जिसमें 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए.
उच्च न्यायालय ने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद, इमाम और खालिद दोनों ही व्हाट्सएप ग्रुपों, पर्चों और कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर दिए गए भाषणों के माध्यम से विरोध को संगठित करने वाले पहले व्यक्ति थे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद द्वारा प्रतिनिधित्व की गई दिल्ली पुलिस ने उन्हें साज़िश के “बौद्धिक वास्तुकार” बताया था.

हालाँकि इमाम 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में था और खालिद हिंसा भड़कने के दौरान दिल्ली में मौजूद नहीं था, उच्च न्यायालय ने माना कि दंगा स्थलों पर उनकी अनुपस्थिति महत्वहीन थी क्योंकि लामबंदी और योजना पहले ही बनाई जा चुकी थी. उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था, “दंगों से कुछ सप्ताह या दिन पहले मात्र उनकी अनुपस्थिति उनकी भूमिका को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है.”
दिल्ली पुलिस ने पहले दलील दी थी कि इमाम ने अलीगढ़, आसनसोल और चाकंद में भड़काऊ भाषण दिए थे, जबकि खालिद ने 17 फ़रवरी, 2020 को अमरावती में भाषण दिया था और 24 फ़रवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा शुरू होने पर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था.

खालिद और इमाम ने अपने बचाव में क्या कहा

हालांकि, आरोपियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि हिंसा की कथित योजना बनाने वाली किसी भी बैठक में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, और उनकी लंबी हिरासत ज़मानत के नियम और जेल के अपवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करती है. उन्होंने साथी छात्र कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा के साथ समानता की मांग की, जिन्हें 2021 में ज़मानत दी गई थी.
इमाम ने ज़ोर देकर कहा कि वह दंगों से कुछ हफ़्ते पहले, जनवरी 2020 से ही हिरासत में था और उसके भाषणों का हिंसा से कोई संबंध नहीं था. खालिद ने कहा कि 17 फ़रवरी, 2020 को अमरावती में दिए गए भाषण में ट्रंप की यात्रा का ज़िक्र करना कोई नुकसानदेह नहीं था और एक हफ़्ते बाद शुरू हुई हिंसा से उसका कोई लेना-देना नहीं था.
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और ज़ोर देकर कहा कि ज़मानत पाने वाले कुछ सह-आरोपियों की सीमित भूमिकाओं के विपरीत, इमाम और खालिद की संलिप्तता प्रथम दृष्टया ज़्यादा गंभीर थी. न्यायालय ने आगे ज़ोर देकर कहा कि विरोध करने के अधिकार की रक्षा तो की जाती है, लेकिन प्रदर्शनों की आड़ में षडयंत्रकारी हिंसा की इजाज़त नहीं दी जा सकती.

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