Wednesday, March 4, 2026

Delhi pollution: GRAP-III लागू, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार, प्रदूषण नियंत्रण कड़े

Delhi pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के बीच, अधिकारियों ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया. यह तब हुआ जब राष्ट्रीय राजधानी का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) इस मौसम में पहली बार ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँच गया, जो सोमवार को 362 से बढ़कर मंगलवार (सुबह 9 बजे तक) 425 हो गया.

सक्रिय 39 केंद्रों में से 34 केंद्रों पर ‘गंभीर’ AQI का स्तर दर्ज किया गया

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के आंकड़ों से पता चला है कि मंगलवार सुबह 7 बजे, शहर के 39 सक्रिय केंद्रों में से 34 ने ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर दर्ज किया, जिनमें से कई उच्च श्रेणी के थे. बवाना में AQI 462, वज़ीरपुर में 460 और मुंडका व पंजाबी बाग दोनों में 452 दर्ज किया गया.
आपको बता दें, 51 से 100 के बीच के AQI को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच के AQI को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच के AQI को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच के AQI को ‘बेहद खराब’ और 400 से ऊपर के AQI को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है.

Delhi pollution: GRAP-III लागू: क्या अनुमति है और क्या नहीं?

1-गैर-ज़रूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसमें मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग, ओपन ट्रेंच सिस्टम के माध्यम से सीवर लाइनें और बिजली के तार बिछाना, और रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) बैचिंग प्लांट का संचालन जैसे कार्य शामिल हैं.
2-दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में सभी निजी बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
3-अन्य प्रतिबंधों में गैर-आवश्यक डीजल से चलने वाले बीएस-IV मध्यम मालवाहक वाहनों और दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV और उससे कम डीजल वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध शामिल है, सिवाय आवश्यक वस्तुओं के परिवहन या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के.
4-इस चरण के तहत, निजी कंपनियों को वाहन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए घर से काम करने या हाइब्रिड व्यवस्था अपनाने की सलाह दी जाती है.
5-कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद रखने के लिए कहा गया है, और कक्षाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया गया है.
6-इस चरण के तहत, रेलवे, मेट्रो निर्माण, हवाई अड्डे, रक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा सहित आवश्यक मानी जाने वाली सार्वजनिक परियोजनाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है और उन्हें जारी रखने की अनुमति है. हालाँकि, धूल और अपशिष्ट प्रबंधन के सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

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