Telegram ban: NEET-UG के री-टेस्ट से पहले टेलीग्राम पर लगाई गई कुछ समय की रोक को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सही ठहराया. कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी को देखते हुए, केंद्र ने प्लेटफॉर्म तक एक्सेस को कुछ समय के लिए रोकने के लिए काफी आधार दिखाए हैं.
कोर्ट ने Telegram ban को सही ठहराते हुए क्या कहा
जस्टिस तेजस करिया की सिंगल जज बेंच ने कहा कि सरकार का ऑर्डर ज़रूरी चीज़ों पर आधारित था और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं थी, जैसा कि टेलीग्राम ने फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में आरोप लगाया था.
प्लेटफॉर्म ने बुधवार को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें 21 जून को दोबारा परीक्षा से पहले केंद्र की कुछ समय की पाबंदियों को चुनौती दी गई थी. पाबंदियों को सही ठहराते हुए, कोर्ट ने कहा कि टेलीग्राम से मिलने वाला कंटेंट और जानकारी IT एक्ट के सेक्शन 69A के दायरे में आती है.
जस्टिस कटारिया ने कहा कि सरकार का ऑर्डर “सबसे कम पाबंदी वाला” और “असंतुलित नहीं” था, और प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट भी पूरा हुआ था.
क्यों लगाया गया टेलीग्राम पर टेम्पररी बैन
यह तब हुआ जब NTA ने टेलीग्राम पर चल रहे एक बड़े स्कैम नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फ्रॉड करने वाले “लीक हुए री-एग्जाम पेपर्स” का झूठा दावा करके ₹14,000 से ₹25,000 के बीच, और कुछ मामलों में ₹10 लाख तक की मांग कर रहे थे.
ब्लॉक ऑर्डर के अलावा, NTA ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने भी प्लेटफॉर्म को 30 जून तक भारत में अपना मैसेज-एडिटिंग फीचर बंद करने का निर्देश दिया है.
‘150 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को सज़ा’- बैन पर बोले टेलीग्राम के फाउंडर
इससे पहले टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव ने प्लेटफॉर्म पर कुछ समय के लिए लगी रोक की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे ऐप के 150 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को परेशानी होगी.
डुरोव ने X पर एक पोस्ट में कहा, “भारत की IT मिनिस्ट्री ने टेलीग्राम पर एक हफ़्ते के लिए बैन लगा दिया क्योंकि कुछ यूज़र्स ने लीक हुए एग्जाम के सवाल शेयर किए थे. इससे भारत में 150M+ आम टेलीग्राम यूज़र्स को सज़ा मिली है, न कि उन अंदर के लोगों को जिन्होंने एग्जाम का मटीरियल लीक किया था. और बैन से कुछ भी नहीं रुका है. लीक करने वाले बस दूसरे ऐप पर चले गए.”
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