Wednesday, March 4, 2026

दिल्ली में पटाखे खरीदने और जलाने पर रोक, उल्लंघन करने पर जुर्माना के साथ 6 महीने की कैद

दिल्ली में पटाखे खरीदने और जलाने पर रोक लगा दी गई है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है कि दिल्ली में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये जुर्माना के साथ-साथ छह महीने की कैद हो सकती है.
दिल्ली में बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए केजरीवाल सरकार सख्त कदम उठाती नज़र आ रही है. इतना ही नहीं सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ भी सख्ती की है. अब दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री करते पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना और तीन साल कैद हो सकती है. सरकार ने नए नियम को सख्ती से लागू करने के लिए 408 दलों का गठन भी किया है.
1 अक्तूबर से दिल्ली में लागू किया गया है GRAP
केजरीवाल सरकार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन (ग्रैप) प्लान यानी GRAP को इस साल 1 अक्तूबर से लागू कर चुकी है. प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP को वैसे तो 15 अक्तूबर से लागू किया जाता है लेकिन इस साल 15 दिन पहले ही इसे लागू कर दिया गया.
दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की विदाई के साथ ही प्रदूषण का खतरा बढ़ने का अनुमान लगाया जाने लगा था. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) ने 2अक्टूबर से ही दिल्ली की हवा के ‘मध्यम’ श्रेणी से ‘खराब’ श्रेणी में पहुंचने की संभावना है जताई थी. जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने अपने विंटर एक्शन प्लान की जानकारी भी मीडिया को दी थी.

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