Friday, October 10, 2025

Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, बांसुरी स्वाराज बोली-जमानत मिलना दुर्भाग्यपूर्ण

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले Excise Policy Case में ईडी की दोनों शिकायतों की सुनवाई करते हुए ACMM दिव्या मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल को 15 हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी.

पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए थे केजरीवाल

AAP पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने बताया कि, “अदालत ने मुख्यमंत्री(अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था. पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे. वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। ज़मानत मंजूर हो गई…”

Excise Policy Case में ED के समन कानून के अनुरूप नहीं है ,अवैध हैं

वहीं AAP पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने ये बी कहा कि, “ED के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं. अब ये कोर्ट तय करेगी… हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा…”

जमानत लेनी पड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं-बांसुरी स्वराज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, “बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी… ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी. ये नौबत इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय(ED) द्वारा दिए गए 8 समनों की अवहेलना की. जब-जब अरविंद केजरीवाल समन का निरादर करते हैं तो वे कानून का उल्लंघन करते हैं.”

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