CM Kejriwal Bail Plea: सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल से रिहा किए जाने की मांग की. अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों को चुनौती देते हुए, आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने जमानत मांगते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न ही बिना किसी उचित आधार के थी. फैससे में कहा गया है कि सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को सही ठहराने के लिए “पर्याप्त सबूत” पेश किए हैं.
CM Kejriwal Bail Plea:जल्द सुनवाई की सीजेआई से लगाई गुहार
भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने के बाद एक ईमेल अनुरोध भेजने के लिए कहा.
आपको बता दें, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 9 अगस्त को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए आबकारी नीति मामलों में जमानत दिए जाने के दो दिन बाद दायर की गई है. शीर्ष अदालत ने सिसोदिया के मामले में जमानत देते हुए कहा था कि कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और एक ऐसे मामले में उनकी निरंतर हिरासत, जिसमें जल्द ही मुकदमे के समाप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का हनन करती है.
21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे अरविंद केजरीवाल
ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल 21 मार्च से हिरासत में हैं, इसके अलावा मई में शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए स्वीकार किया था कि उन्होंने 90 दिनों से अधिक समय जेल में बिताया है. फिर भी, उसी मामले में 26 जून को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में बने रहे.
किस मामले में जेल में है केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दिल्ली की 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति में अनियमितताओं का है. सीबीआई ने इस मामले में जांच जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद शुरू की थी. केजरीवाल इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीसरे आप नेता थे. सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में थे, 9 अगस्त को रिहा होने से पहले और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को छह महीने की हिरासत के बाद अप्रैल में शीर्ष अदालत ने जमानत दी थी.
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