कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास Saurav Das ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर पॉलिटिकल कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा और कई मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन के खिलाफ ₹2 करोड़ का केस किया है. उनका आरोप है कि उन्होंने उनके घर का पता और दूसरी पर्सनल जानकारी पब्लिक डोमेन में पब्लिश करके उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया है.
दास ने एक लीगल न्यूज़ पोर्टल, एक मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे पोर्टल और एक अखबार से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिफेंडेंट बनाया है.
सौरव दास ने क्या आरोप लगाए हैं
उन्होंने आरोप लगाया है कि वह 2025 की शुरुआत से ग्रेटर कैलाश में एक किराए की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और एक मीडिया प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बिना इजाजत उनकी जगह पर एंट्री की, अंदर का हिस्सा रिकॉर्ड किया और बाद में 5 अगस्त को X पर फुटेज पब्लिश कर दिया.
सूट में कहा गया है कि वीडियो को 2.1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले और इसे 10 अगस्त को दोबारा पब्लिश किया गया.
दास ने आरोप लगाया है कि मित्रा ने न्यूज़ पोर्टल के एक प्रोग्राम के दौरान अपने घर की जानकारी दी, अपने पड़ोसी की पहचान की और गलत तरीके से बताया कि महीने का किराया लगभग ₹7 लाख था.
उन्होंने कहा कि मित्रा ने बाद में कथित पर्सनल जानकारी वाले कई पोस्ट पब्लिश किए.
Saurav Das ने अपनी अपील में क्या मांग की है
हर्जाने के अलावा, मुकदमे में आरोपियों को ऐसे कंटेंट को आगे पब्लिश या फैलाने से रोकने और वीडियो हटाने के निर्देश देने के लिए रोक लगाने की भी मांग की गई है.
मुकदमे में कहा गया है कि उनकी पर्सनल जानकारी का बार-बार खुलासा, खासकर हिंसक धमकियों के उनके पहले के संपर्क को देखते हुए, दुश्मन लोगों द्वारा उनके घर का पता लगाने का खतरा काफी बढ़ा देता है और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को डराने-धमकाने, परेशान करने और मारपीट का सामना करना पड़ता है.
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