Abhijeet Dipke Bail :दिल्ली में शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और प्रमुख अभिजीत दीपके को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की एसईएम (SEM) कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, कानूनी प्रक्रियाओं और तय शर्तों को पूरा करने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा. पुलिस सूत्रों का कहना है कि शांति समझौता ज्ञापन (Peace Bond) और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा.
क्यों हुई थी गिरफ्तारी?
गौरतलब है कि दिल्ली में हाल ही में हुए विभिन्न प्रदर्शनों और विरोध मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के एहतियाती कदम के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की थी. पुलिस द्वारा निवारक कार्रवाई के तहत उन्हें हिरासत में लेकर एसईएम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था, जहां से अब कोर्ट ने उन्हें शर्तों के आधार पर जमानत मंजूर कर ली है.
दिपको को इन शर्तों पर मिली जमानत
अभिजीत दिपके को दिल्ली के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट (दिल्ली कैंट) ने 50,000 रुपये के जमानती/श्योरिटी बॉन्ड और एक साल तक शांति व अच्छा व्यवहार बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया है.
मुख्य शर्तें:
- ₹50,000 का जमानती बॉन्ड (Surety Bond/मुचलका) भरना.
- एक साल तक शांति बनाए रखना और अच्छा व्यवहार रखना—यानी ऐसी कोई गतिविधि न करना जिससे शांति भंग हो या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो.
- कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि दिपके को जंतर-मंतर या निषेधाज्ञा वाले संवेदनशील क्षेत्रों में जाने पर रोक, या सार्वजनिक सभा/प्रदर्शन से संबंधित सावधानी बरतने की हिदायत के साथ जमानत दी गई है. बताया दजा रहा है कि शर्त में ये कहा गया है कि अगर शर्त तोड़ी जाती है तो बॉन्ड जब्त हो सकता है और दोबारा कार्रवाई हो सकती है. यह रिहाई सौरव दास और आशुतोष रांका पर भी समान शर्तों के साथ लागू हुई है.

