Chhota Rajan got bail: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2001 में मुंबई में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के सिलसिले में गैंगस्टर छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया और उसे मामले में जमानत दे दी.
Chhota Rajan got bail, आजीवन कारागार की सजा भी हुई निलंबित
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने छोटा राजन को जमानत के लिए ₹1 लाख का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया. हालांकि, छोटा राजन अन्य आपराधिक मामलों के सिलसिले में जेल में ही रहेगा.
मई में एक विशेष अदालत ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. गैंगस्टर ने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और अंतरिम जमानत दी जाए.
कौन थी जया शेट्टी?
मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन के गिरोह के दो कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
जांच से पता चला है कि जया शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए कॉल आए थे और पैसे न चुका पाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई. राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. वह वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
दत्ता सामंत की हत्या मामले में बरी हो गया था छोटा राजन
पिछले साल, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने छोटा राजन को मुंबई के प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया था, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
अदालत ने उसे ठोस सबूतों के अभाव के आधार पर बरी कर दिया था. अदालत ने कहा, “इस मामले में, डॉ. दत्ता सामंत की हत्या की साजिश के संबंध में आरोपी के खिलाफ कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है.”
डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वे अपनी जीप में पवई से घाटकोपर जा रहे थे. हालांकि 2000 में इस हत्या के लिए तीन लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन राजन का नाम इस मामले में वांछित आरोपियों में शामिल था.
उसे 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया। उसके खिलाफ सभी लंबित मामले फिर सीबीआई को सौंप दिए गए.