Tuesday, February 17, 2026

माफिया मुख्तार (Mukhtar Ansari) के करीबियों के बारे में जानकारी ना मिलने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज :  पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के करीबियों को पुलिस की अवैध हिरासत से मुक्त कराने की मांग करते हुए इलाहाबादा हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य  सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.

मुख्तार (Mukhtar Ansari) के करीबियों का कोई पता नहीं है

बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिजनों के बारे में जानकारी के लिए जुनैद और अन्य लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी , जिसपर सुनवाई  करते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्तार अंसारी के  करीबी जुनैद और मतीन को पुलिस 26 फरवरी 2023 को बांदा से पकड़ कर ले गई है और अवैध रूप से अभिरक्षा में कैद रखा है. अब तक उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया है और ना ही उनकी गिरफ्तारी भी नहीं दिखाई गई है. उनके परिजनों को यह भी नहीं बताया गया कि किस मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है, जो डी के वसु केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से इस के बारे में जानकारी मांगी है.

Latest news

Related news