Thursday, January 29, 2026

Bihar reservation bill: विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ बिहार आरक्षण बिल, कोटा अब 50% से बढ़ाकर 65% हुआ

बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया. दोपहर दो बजे जब सदन की कार्रवाई फिर शुरु हुई तो सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने वाला ये विधेयक पेश किया जिसे सर्व सम्मति से पास कर दिया गया. जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल यानी शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. बताया जा रहा है कि संशोधन विधेयक आज (गुरुवार) दिन में उच्च सदन में पेश किया जाएगा.

बीजेपी ने भी किया विधेयक का समर्थन

आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को विपक्ष में बैठी भाजपा ने भी समर्थन दिया. हालांकि, बीजेपी ने बिल पर चर्चा के वक्त ही इस बिल को सर्व सम्मति से पास कराने की मांग थी. विधानसभा अध्यक्ष ने बिल के सभी खंड को पास कर दिया. इसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

क्या है आरक्षण संशोधन विधेयक 2023

बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.
सरकार ने यह भी बताया कि चूंकि अन्य 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कोटा अलग अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभावी है, और वर्तमान बिल का हिस्सा नहीं है, कुल कोटा सीमा अब प्रभावी रूप से 75 प्रतिशत तक होगी. जबकि 25 फीसदी अनारक्षित वर्ग के लिए होगा.

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