Wednesday, February 18, 2026

Bihar NEWS: बिहार में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली बार दो लोगों को उम्रकैद की सजा

Bihar NEWS: बिहार में पहली बार नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

तिहरे हत्याकांड के आरोपी को सुनाई सजा

छपरा कोर्ट के सरकारी वकील सुरेन्द्र नाथ सिंह ने कहा, “मेरी जानकारी के अनुसार यह देश में पहली घटना है जब तिहरे हत्याकांड के आरोपी को नए बीएनएस एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई है.”
छपरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने दो आरोपियों सुधांशु कुमार उर्फ रोशन राम (19) और उसके साथी अंकित कुमार राम (18) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. उन्हें 17 जुलाई को तिहरे हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. सारण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुमार आशीष ने बताया कि धनाडीह गांव में तीन लोगों तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर (55) और उनकी दो नाबालिग बेटियों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई.

Bihar NEWS: मंगलवार को दोषी करार दिए गए थे आरोपी

मृतक तारकेश्वर सिंह की पत्नी शोभा देवी भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. यह हमला रात करीब 2 बजे किया गया था, जब परिवार अपने घर की छत पर सो रहा था. एसपी के अनुसार, रसूलपुर पुलिस ने 14 दिनों के भीतर बीएनएस की धारा 103 (1), 109 (1), 329-4/3 (5) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया. इससे पहले मंगलवार को अदालत ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था.

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