Thursday, August 7, 2025

Azam Khan: हेच स्पीच मामले में आजम खान की सजा का ऐलान ,4 साल 1 महीने की सजा हुई

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2019 लोकसभा चुनाव के दौरान  यूपी क शहजाद नगर में भड़काउ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के लिए सजा का ऐलान कर  दिया है. आजम खान को एक ही केस की अलग अलग धाराओं में 2 -2 साल के कैद की सजा और एक धारा के अंतर्गत एक महीने की सजा सुनाई गई है. साथ ही एक हजार रुपया जुर्माना किया गया है. यानी कुल मिलकर  आजम खान को हेट स्पीच मामले में 5 साल एक महीने की सजा हुई है. सरकार वकील संदीप सक्सेना ने बाताया कि कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है, आजम खान कस्ट्डी मे ले लिये गये हैं.

पहले भी हेट स्पीच मामले में हो चुकी है सजा

आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच देने का ये पहला मामला नहीं है, जिसमे आजम खान को सजा हुई है.आजम खान पर अप्रैल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र में पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक हेट स्पीच देने के मामले में  भी सजा हो चुकी है.इस मामल में उन्हें IPC की धारा 151A जिसमें दो समुहों के बीच शत्रुता पैदा करने और  IPC की धारा  505 ,सार्वजनिक तौर पर शरारत पूर्ण बयान के देने के मामले में  जन प्रतिनधि कानून के तहत दोषी करार दिया जा चुका है.इसमे उन्हें तीन साल की  सजा सुनाई गई जिसके कारण उनकी विधायिकी चल गई थी. हलांकि इस मामले को आजम खान ने चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने इस साल मई में एमपी एमएलए कोर्ट की सजा रद्द कर दी थी.

 हेट स्पीच मामले में आजम खान की गई थी विधायकी

हेट स्पीच के मामला मे ये पहला केस नहीं है जिसमें आजम खान को सजा हुई है.आजम खान पर अप्रैल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र में पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक हेट स्पीच देने के मामले में  सजा हो चुकी है.इस मामले मे उन्हें IPS की धारा 151A के तहत दो समुहों के बीच शत्रुता पैदा करने और IPC 505 के तहत सार्वजनिक तौर पर शरारत पूर्ण बयान देने के मामले में  जन प्रतिनधि कानून के तहत दोषी करार दिया जा चुका है.इसमे उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई जिसके कारण उनकी विधायिकी चल गई.

इस मामले को आजम खान ने चुनौती दी थी जिपर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने इस साल मई में फैसला सुनाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट की सजा रद्द कर दी थी.

आजम खान को जिस मामले मे सजा हुई वो क्या था?

आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के धमौरा में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए अपने भाषण में कहा था- प्रदेश का मुख्यमंत्री कातिल है. कत्ल का मुलजिम है,शर्म आना चाहिये ऐसे अधिकारियों के भेजा है जो मेरी हत्या कराना चाहते हैं. जो दंगा कराना चाहते हैं…

आजम खान ने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि – “जितने मुकदमें करोगे, जितनी बदतमीजी करोगे,उतनी औकात बताउंगा.जनता के नौकर को अपनी औकात समझनी चाहिये.उर्दू गेट गिराया, मंशा दंगा कराने की थी. सोचा था लोग घरों के बाहर निकलेंगे और हम गोली चली देंगे.”

सजा के ऐलान के बाद वापल सी गई Y कैटेगरी सुरक्षा

इस बीच आजम खान से यूपी सरकार ने उन्हें दी गई Y कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली थी लेकिन सजा के ऐलान से पहले चौतरफा चर्चा के बाद यूपी सरकार ने सुरक्षा वापस लेने का फैसला वापस ले लिया. अब सजा के ऐलान के बाद एक बार फिर से आजम खान की Y केटेगरी सुरक्षा वापस ले ली गई है.

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