बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र माममें में आज़म खान, उनकी पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा होने पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “आजम खान और उनके परिवार को न्याय मिलेगा. उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है. इस साजिश का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है… बीजेपी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका कहना है कि आजम खान मुसलमान हैं इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है.”
#WATCH उत्तर प्रदेश: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “आजम खान और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। इस साजिश का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है… भाजपा के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका कहना है कि आजम खान मुसलमान हैं… pic.twitter.com/GZodQVzUgt
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2023
आज़म खान, उनकी पत्नी और बेटे को सुनाई 7-7 साल की सज़ा
आपको बता दें बुधवार सुबह उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र में कथित जालसाजी से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई.
सुबह रामपुर की अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दोषी करार दिया जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.
#WATCH रामपुर, उत्तर प्रदेश: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान ने कहा, “आज फैसला हुआ है, फैसले और इंसाफ में फर्क होता है।” pic.twitter.com/KrQ05OaHOr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2023
एक महीने में चौथी मामले में हुई सज़ा
पिछले एक महीने में यह चौथा मामला है जिसमें आजम खान को दोषी ठहराया गया है और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दूसरी बार दोषी ठहराया गया है.
क्या है दोहरे जन्म प्रमाणपत्र का मामला
अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है. दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे.
रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में रामपुर को अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान दिखाया गया था. जबकि जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया.
अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
ये भी पढ़ें-पत्रकार Soumya Vishwanathan मर्डर केस में 5 आरोपी दोषी करार, हत्या की ये थी खास वजह