Tuesday, June 30, 2026
Home Breaking News Assam Rahul Gandhi FIR मामला CID को ट्रांसफर, CID करेगी ‘गहन’ जांच

Assam Rahul Gandhi FIR मामला CID को ट्रांसफर, CID करेगी ‘गहन’ जांच

0
293
Assam Rahul Gandhi
Assam Rahul Gandhi

नई दिल्ली  : राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान Assam Rahul Gandhi FIR CID को ट्रांसफर कर दिया है.राहुल गांधी पर असम में बेरिकेड तोड़ककर मंदिर के अंदर प्रवेश करने के मामले में FIR दर्ज किया गया था. FIR दर्ज होने के 2 दिन बाद असम पुलिस ने मामले को CID को ट्रांसफर करने के आदेश दिये हैं.

Assam Rahul Gandhi FIR 22 जनवरी को हुई थी दर्ज

 मामला 22 जनवरी का है, जब गुवाहाटी के बटाद्रवा स्थित श्री श्री शंकर देव मठ में राहुल गांधी दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया था. इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बेरिकेड तोड़ने और उसका नेतृत्व राहुल गांधी द्वारा किये जाने के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया था. पुलिस द्वारा राहुल गांधी को मंदिर के अंदर ना जाने दिये जाने के कारण झड़प भी हुई थी. झड़प के बाद राहुल गाधी वहीं मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गये थे. बाद में इस मामले में राज्य के सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिये थे.

सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने कहा कि 22 जनवरी को जब पूरा देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देख रहा था, तब राहुल गांधी जानबूझ कर श्री श्री शंकर मठ में ध्यान बंटाने के लिए पहुंचे थे. सीएम हिमंता ने बताया कि राहिल गांधी को मंदिर के अंदर जाने से मना नहीं किया गया बल्कि ये कहा गया कि जिस समय वो मंदिर के अंदर जाना चाहते थे, उस समय वहां लोग श्रीराम मंदिर अयोध्या में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देख रहे थे. उन्हें कहा गया कि वो रुक जायें, लेकिन राहुल गांधी ने हंगामा शुरु कर दिया. सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने राहुल गांधी पर सिलसिलेवार तरीके से की आरोप लगाये

 केस ट्रांसफर की जानकारी सोशल मीडिया साइट X दी गई

राहुल गांधी के खिलाफ  दर्ज मामले को CID को ट्रांसफर किया गया है स बात की जानकारी असम पुलिस के महानिदेशक जीपी सिंह ने सोशळ मीडिया साइट X पर दी. जानकारी साझा करते हुए जीपी सिंह ने लिखा ‘मामले को  “SIT के माध्यम से गहन जांच” के लिए सीआइडी को ट्रांसफर कर दिया गया है. आपको बता दें कि  राहुल गांधी औऱ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ IPC की ”धारा 9 के तहत दंगा, गैरकानूनी सभा और आपराधिक साजिश” के आरोप लगाये गये हैं.