Thursday, January 29, 2026

Gyanvapi परिसर को लेकर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, परिसर का ASI सर्वे जारी रहेगा

प्रयागराज  ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ASI द्वारा  वैज्ञानिक सर्वे को अनुमति दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी रहेगा. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिला अदालत के फैसले पर तत्काल कार्रवाई शुरु हो.  जिला कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये.

ASI के एफिडेबिट पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं है- इलाहाबाद हाइकोर्ट

ये जानकारी हिंदु पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे  वकील विष्णु जैन ने दी है. हिंदु पक्ष को ओर से दलील कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट के सामने ये दलील रखी गई है कि पूरे परिसर को बिना कई नुकसान पहुंचाये सर्वे किया जायेगा. ASI ने भा अपने एफिडेबिट में ये दिया है कि यहां होने वाला वैज्ञानिक सर्वे बिना मूल ढांचे को नुकासन पहुंचाये पूरा किया जायेगा. हाइ कोर्ट ने हिंदु पक्ष और ASI के ओर से दी गई दलील को मानते हुए जिला अदालत के फैसले को बहाल रखने का निर्देश दिया  है.

मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज

मुस्लिम पक्ष की  ओर से अंजुमन इंतजामिया कमिटी इस मामले की पैरवी कर रही है. अंजुमन इंतजामिया की दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ASI के एफिडेबिट पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं है. अंजुमन इस्लमिया की दलील पर कि ढांचे को सर्वे को दौरान नुकसान पहुंचाया जायेगा, इसे खारिज करते इलाहाबाद  हाईकोर्ट ने सर्वे को जारी रखने की अनुमति दे दी है

 

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