शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है. जिसका मतलब ये है कि केजरीवाल चुनावों के चलते जेल से रिहा हो सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से तैयारी करने आने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद उत्पाद नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है, इसलिए वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकते हैं.
हलांकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं किया है और वह केवल सभी वकीलों को सूचित कर रही है कि यदि सुनवाई जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है तो इस तरह की अंतरिम राहत पर विचार किया जा सकता है.
Arvind Kejriwal मामले में 7 मई को होगी अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “कृपया निर्देश भी लें – हम कुछ नहीं कह रहे हैं (जमानत दी जाएगी या नहीं) – हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देने पर विचार करना चाहेंगे. डॉ. सिंघवी (केजरीवाल के वकील), बिना सुने शुरुआत न करें हम – हम आपकी बात मान भी सकते हैं और नहीं भी. हमें आपकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए… क्योंकि आप (केजरीवाल) जिस पद पर हैं, आपको होना भी चाहिए क्या हम किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं मान रहे हैं… हम किसी भी तरह से कुछ नहीं कह रहे हैं,”
अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई मंगलवार को होगी.
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