Thursday, November 27, 2025

एपल कंपनी पर भारत में लग सकता है 3लाख 20 हजार करोड़ का जुर्माना,नये कानून के खिलाफ कंपनी पहुंची हाईकोर्ट

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 Apple Store India: अमेरिका की टेक कंपनी ऐपल के लिए भारत में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कंपनी ने भारत के एंटी कंपटीशन लॉ के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एपल स्टोर का ये मामला ऐप से जु़ड़ा है. कंपनी पर आरोप है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है. एपल ने भारत सरकार के नये कांनून को अदालत में चुनौती दी है. अगर मामला में एपल स्टोर पर लगाये गये आरोप सही पाये जाते हैं, तो कंपनी पर एंटी कम्पटीशन कानून के तहत 38 अरब डॉलर्स यानी तीन लाख 20 हजार करोड़ रुपये की पेनल्टी का खतरा है.

 Apple Store India : नये कानून ने बदले हालत 

दरअसल भारत मे पहले जुर्माना केवल कंपनी पर उतना ही लगता था जितना कंपनी का कारोबार भारत में था. इसलिए ये रकम काफी छोटी होती थी लेकिन अब नये एंटी कंपटीशन लॉ (CCI -Competition Commision of India) के बनने के बाद भारत सरकार ने तय किया है कि किसी भी कंपनी की पूरी दुनिया की कमाई को पेनल्टी का आधार बनाया जा सकता है. इस बदले नियम के कारण अब जुर्माने की रकम बहुत अधिक बढ गई है.इसी वजह से ऐपल घबरा गया और अब  दिल्ली हाईकोर्ट में कानून के प्रावधानों को चुनौती दी है.

क्या है एपल स्टोर का मामला  ?

भारत में ये एपल कंपनी का विवाद एपल के ऐप स्टोर की पॉलिसीज को लेकर शुरू हुआ था. “भारत के डेवलपर्स kr  शिकायत की थी कि आईफोन यूज़र्स सिर्फ ऐपल के ही ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. यहां तक की पेमेंट सिस्टम भी ऐपल का ही होता है और कमीशन भी उसी के नियमों पर चलता है. इस वजह से इंडियन डेवेलपर्स को नुकसान भी होता है.”

डेवलपर्स ने एपल पर आरोप लगाया कि वो कंपनी बेवजह बाजार पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही है. इंडियन डेवलपर्स की शिकायत पर CCI ने जांच शुरु किया है. CCI अब ये पता लगाने का कोशिश कर रही है क्या कंपनी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है. CCI की जांच के कारण एपल कंपनी पेनल्टी के दायरे में आ गई है.

अगर कंपनी पर जुर्मना लगा तो….

दरअसल जिस समय ये जांच शुरु हुई थी, उस समय नया कानून लागू नहीं था. जांच शुरु होने के समय एपल को ये जानकारी थी कि अगर जुर्माना लगा तब भी केवल भारत के कारोबार पर लगेगा लेकिन 2023 में कानून बदल गया.सरकार ने Competition Commission of India को नई ताकत दी, जिसके बाद अब भारत की जांच एजेंसी किसी भी कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर पर दस प्रतिशत तक की पेनल्टी लगा सकती है.

यह नियम गलत है..ऐपल ने दिया तर्क

भारत सरकार के इस नये नियम को लेकर एपल का तर्क है कि अगर जांच भारत की एपल ऐप स्टोर को लेकर है तो पेनल्टी भी उसी हिस्से की कमाई पर लगनी चाहिए. भारत का ये कानून उनके खिलाफ सज़ा की तरह है. ऐपल ने अपने तर्क में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया है ,जिसमें कहा गया है कि पेनल्टी रिलेवन्ट टर्नओवर पर लगनी चाहिए.यानी जिस बिज़नेस में समस्या मिली हो, पेनल्टी केवल उसी हिस्से की कमाई पर लगनी चाहिये. ऐपल ने तर्क दिया है कि भारत की नई व्यवस्था इस सिद्धांत के खिलाफ है,इसलिए इसे रोका जाना चाहिए.

आपको बता दें कि ऐपल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों से एक हैं.इस कंपनी की ग्लोबल कमाई ट्रिलियन डॉलर्स में है.ऐसे में अगर भारत एपल पर जुर्माना लगाता है तो ये दस प्रतिशत के हिसाब से ये रकम सीधे 38 अरब डॉलर तक पहुंच जाती है. ऐसे में एपल के लिए भारत में चल रही ये जांच गले की फांस बन सकता है.

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