पटना (अभिषेक झा, ब्यूरो चीफ) : बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन (Anand Mohan) को आज जेल से रिहा कर दिया गया. आनंद मोहन को रिहा करने के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी की थी. आनंद मोहन आराम से रिहा हो जाएं इसके लिए जेल मैनुअल (jail manual) में संशोधन किया गया है. इस बदलाव के बाद ‘काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या’ वाले अंश को हटा दिया गया. इस अंश के रहते हुए आनंद मोहन को आजीवन जेल में रहना पड़ता. लेकिन जेल मैनुअल में बदलाव करने के बाद आनंद मोहन और उनके जैसे अन्य कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया.
सरकार के बचाव में उतरे मुख्य सचिव आमिर सुब्हानी
आनंद मोहन की रिहाई के बाद बवाल मचा जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्य सचिव सरकार का बचाव करने सामने आ गए. बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुब्हानी ने कहा कि किसी को कोई छूट नहीं दिया गया .जो नियम था या है उसमें कहीं भी IAS को लेकर कुछ भी निर्देश नहीं दिया गया है बल्कि ‘लोकसेवक’ को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं. ‘लोकसेवक’ एक छोटा कर्मचारी से लेकर बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं. इसलिए IAS संघ की तरफ से इसका विरोध जताना उचित नहीं है.
आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को सजा मुक्त किये जाने के बाद मच रहे बवाल पर सरकार का बचाव करने उतरे मुख्य सचिव आमिर सुब्हानी, कहा –सरकार ने कोई छूट नहीं दी है#AnandMohanReleased #AnandMohan pic.twitter.com/Is8oxHeSAd
— THEBHARATNOW (@thebharatnow) April 27, 2023
आनंद मोहन ने पूरी कर ली है सजा – मुख्य सचिव, बिहार
इसके अलावा मुख्य सचिव ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर इतनी सारी बातें कही जा रही है तो फिर यह भी बता दूं कि आनंद मोहन ने 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की सजा की अवधि पूरी कर ली थी. इसलिए उनको छोड़ा गया ना कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई राहत दी गई है. इसलिए इस मुद्दे पर किसी तरह से कोई विरोध की गुंजाइश नहीं है.सब कानून सम्मत काम हुआ है.