प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद भडकी हिंसा के आरोपी छात्र की जमानत मंजूर कर ली गई है.कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए.यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने मोहम्मद साजिद की अर्जी पर दिया है.
5 महीने जेल में रखने के बाद कोई सबूतों के अभाव में आरोपी को मिली जमानत
मामले में याचिकाकर्ता पिछले 5 महीने से जेल मे बंद है. यचिकाकर्ता छात्र पर जुमे की नमाज के बाद धार्मिक बयानों से हिंसा भड़काने का आरोप है. हिंसा के बाद करेली थाना में याचिकाकर्ता सहित 70 नामजद और 5 हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जो आरोप लगाये गये थे उसमें विस्फोटक पदार्थ कानून और किशोर न्याय कानून की धारा 83 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है. उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है.और इसी मामले में कई सह आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है. सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर की