Thursday, October 16, 2025

अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों आरोपी दोषी करार, तीनों आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

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Ankita Bhandari Murder Case :  उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुए चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत में फैसला आ गया है. कोटद्वार अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पीडित परिवार को मुआवजे तौर पर 25 लाख की आर्थिक मदद और उसके पिता और भाई को सरकारी नौकरी दी गई है.

Ankita Bhandari Murder Case से पूरे देश में फैल गई थी सनसनी

उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुए इस जघन्य हत्याकांड पर पूरे देश की नजर है. आखिरकार तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि इस केस को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा चरम पर था. यही कारण रहा कि अदालत में फैसले के दिन कोर्ट परिसर के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हुए. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अदालत परिसर के बाहर 200 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया . अदालत में अंदर केवल वकील , पक्षों से जुड़े पैरेकार और अदालत के स्टॉफ को ही जाने की इजाजत थी. अदालत के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

कैसे हुए थी अंकिता भंडारी का हत्या

मामला 2022 का है जब ऋषिकेष के एक रिजॉर्ट में एक रिशेप्सशनिट के तौर पर काम करने वाली 19 साल की अंकिता की हत्या नहर में धक्का मार कर दी गई.  हत्या का आरोप इसी रिजार्ट में रुके भाजपा नेता के बेटे पुलिकित आर्या और उसके दो साथियों पर लगा.

मामले के बाद शुरु हुई छानबीन में ये तथ्य सामने आया कि रिजार्ट में रुके कुछ वीआईपी अतिथियों को अंकिता ने ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से इंकार कर दिया था , जिसके बात विवाद शुरु हुआ और इन ‘अतिथियों’ ने अंकिता को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या और उसके दो दोस्त अंकित और सौरभ गुप्ता इस समय जेल में हैं.

 किस पर लगे कौन से आरोप हुए साबित ?

इस मामले के मुख्य आऱोपी पुलकित आर्या पर IPC की धारा 302 यानी हत्या, 201  यानी साक्ष्य मिटाना, 354A  यानी छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगे थे. मामले  जांच के लिए SIT बनाई गई,  जिसने करीब 500 पन्नों में अपनी चार्जशीट दाखिल की. 97 गवाहों के बयान लिये गये और कोर्ट में 47 गवाहों को गवाही दी.

अंकिता की हत्या का कैसे खुला मामला ?

दऱअसल 19 साल की अंकिता ऋषिकेष के इस नामी लेकिन छोटे से रिजार्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. अचानक खबर मिली कि वो 18 सितंबर 2022 को गायब हो गई. पांच दिन की खोजबीन के बाद आखिरकार 24 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर से बरामद हुआ. उस दिन रिजार्ट में इसके मालिक पुलकित आर्या और उसके दो दोस्त वहां रुके हुए थे. आखिरी बार अंकिता इन लोगों के साथ ही देखी गई थी.मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता के गुमशुदगी की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलकित आर्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम

मामले की जांच में ये सामने आया कि पुलकित अंकिता को गायब करने,उसकी हत्या करने और शव को नहर में ठिकाने लगाने में पुलकित आर्या के साथ अंकित और सौरव का भी हाथ था.  जांच में ये तथ्य भी सामने आया कि इस रिजार्ट में काम करने के दौरान रिजार्ट के मालिक पुलकित आर्या ने अपने मेहमानों को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने के लिए अंकिता के साथ जबर्दस्ती की थी. अंकिता ने जब बात मानने से इंकार कर दिया तो मामला भड़क गया और पुलकित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

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