प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर में सीएए और एनआरसी का विरोध करने के मामले में 26 महीने से जेल में बंद आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये है. याचिकाकर्ता 22 अगस्त 2020 से जेल में बंद था. उसके खिलाफ 20 दिसंबर 2019 को कानपुर नगर में नागरिक संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के खिलाफ हुए हंगामे में भाग लेने का आरोप हैं, जिसमें हमलावरों और पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में लोगों की जान चली गई थी.कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने हसीन उर्फ इशू की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया.