कानपुर
उत्तर प्रदेश ब्यूरो
ज्योति हत्याकांड के आठ साल पुराने चर्चित मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने मृतका ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राईवर अवधेश चतुर्वेदी, रेनू कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी को गुरुवार न्यायायालय ने दोषी करार दिया था. न्यायिक हिरासत में लेने के बाद न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया.अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में शुक्रवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता दोपहर करीब 12 बजे कोर्ट पहुंचे सजा के बिंदु पर पहले बचाव पक्ष ने कम से कम देने की बात कही तो अभियोजन की ओर से रेयरेस्ट ऑफ रेयर का तर्क देते हुए फांसी की सजा देने की मांग की गई.
दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाने के लिए जेल से आरोपितों को तलब कर लिया. दोपहर करीब 1:22 बजे मनीषा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया. इसके बाद एक एक कर अन्य अभियुक्तों को लाया गया. न्यायालय ने सभी की उपस्थिति के बाद सजा सुनाई.
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1- शंकर नाग देव (मृतक ज्योति का पिता)
2- धर्मेंद्र कुमार (अधिवक्ता)
time-15.00-pm
reporter-दिलीप मिश्रा
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