Thursday, March 13, 2025

मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी ले.कर्नल पुरोहित को बांबे हाइकोर्ट से झटका,कोर्ट ने याचिका रद्द की

मुंबई (Mumbai)

2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले के आरोपी कर्नल पुरोहित को बांबे हाइकोर्ट से लगा झटक लगा है. ले. कर्नल पुरोहित ने अपने खिलाफ NIA द्वारा आरोप पत्र दायर करने के मामले को चुनौती देते हुए अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी. इसी मामले में सोमवार बांबे हाइकोर्ट में सुनवाई हुई.

मालेगांव बलास्ट केस आरोपी कर्नल पुरोहित की केस खारिज करने की अपील

ले. कर्नल पुरोहित ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA द्वारा दायर चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनके खिलाफ केस दर्ज करने से पहले सेना से इजाजत नहीं ली गई थी. इसलिए आरोप पत्र को खारिज किया जाये.

NIA ने कर्नल पुरोहित के आरोप का जवाब दिया

ले.कर्नल पुरोहित की याचिका का जवाब देते हुए NIA की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई कि अभिनव भारत के बैठकों में हिस्सा लेते हुए कर्नल पुरोहित सेना की ड्यूटी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सेना से इजाजत लेने की जरुरत नहीं थी. बांब हाई कोर्ट ने  NIA की दलील को मानते हुए ले.कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज कर दी.

मालेगांव ब्लास्ट केस

बता दें कि 29 सितंबर 2008 में नासिक  के मालेगांव में मस्जिद के बाहर साइकिल पर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गये थे और सौ से अधिक लोग घायल हुए थे. इस मामले  में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 2008 में ही आंतकी साजिश  का  मामला दर्ज करते हुए  ले. कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ( वर्तमान में भोपाल सांसद). समीर कुलकर्णी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था.फिलहाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर जमानत पर जेल से बाहर हैं.शुरुआती जांच में बात सामने आई थी कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञासिंह ठाकुर के नाम से पंजीकृत है. बाद में मामले की जांच NIA को सौंप दी गई थी.

प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित 2017 से जमानत पर हैं. ले.कर्नल पुरोहित से पहले 2018 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर औऱ मालेगांव ब्लास्ट मामले के एक और आरोपी सुमीर कुलकर्णी ने भी आरोप मुक्त किये जाने की याचिका लगाई थी लेकिन बाद में उसे ये कहते हुए उसे वापस ले लिया कि मामले में जांच अंतिम चरण में है.इसलिए अलग से याचिका लगाने की जरुरत नहीं है.

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