उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी (SP) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया और उनके जमानत पत्र निरस्त कर दिए है. कोर्ट के आदेश के बाद तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. थोड़ी देर बाद इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा.
मामला अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे जन्म प्रमाणपत्र मामले से जुड़ा है. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था.
क्या है दोहरे जन्म प्रमाणपत्र का मामला
अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है. दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे.
रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में रामपुर को अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान दिखाया गया था. जबकि जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया.
अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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