Friday, November 22, 2024

Kejriwal interim bail grant : अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

Kejriwal interim bail grant :  दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत मिल गई है. आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाया. अंतरिम जमानत एक जून तक के लिए दी गई है. पिछले 40 दिमन से जेल में बंद केजरीवाल आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं .

Kejriwal interim bail grant : 2 जून को करना होगा सरेंडर

दिल्ली शराब नीति  के कथित घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोक सभा 2024 में  चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है. तमाम बहस के बाद आखिर कार सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को  1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है.

अदालत में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने अदालत से जुलाई तक जमानत देने की मांग की थी.  ईडी की दलील सुनन के बाद सुप्रीम कोर्ट की दो जजो की बैंच ने कहा था कि जब डेढ़ साल तक केजरीवाल  गिरफ्तार नहीं किये गये तो ऐसे में 21 दिनों की बेल से क्या हो जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था. शीर्ष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने अपने फैसले मे कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए . अरविंद केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया जबकि उनकी गिरफ्तारी इससे (लोकसभा चुनाव ) पहले भी हो सकती थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई मे ईडी से पूछे थे कई सवाल

दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की  गिरफ्तारी को  लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों  जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने पिछले मंगलवार को  ईडी से कई सवाल पूछे थे.  सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जांच मे देरी क्यों हुई और दिल्ली शराब नीति मामले में  आरोपियों या गवाहों से सीधे सवाल क्यों नहीं पूछे गए ? अदालत ने ईडी से  जांच में लगे समय पर सवाल उठाया  और कहा कि चीजों को सामने साने मे दो साल क्यों लगे ?

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