Sunday, December 22, 2024

Akhilesh Yadav और जयंत चौधरी की होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, इन दो मामलों में हैं आरोपी

लखनऊः उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव Akhilesh Yadav के एक पुराने मामले में आज सुनवाई होनी है.ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में आदर्श आचार संहिता और कोविड महामारी के उल्लंघन के आरोप में अखिलेश यादव और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.अखिलेश यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था, जिस पर 5 दिसम्बर को जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है.

Akhilesh Yadav
Akhilesh Yadav

Akhilesh Yadav ने 29 नवम्बर को याचिका की थी दाखिल

अखिलेश यादव की ओर से 29 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.इसका एक नवंबर को रजिस्ट्रेशन हुआ था.अब 5 दिसम्बर को सुनवाई होगी. अखिलेश की ओर से दर्ज याचिका में निचली अदालत में चल रही प्रोसिडिंग्स और चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की गई है. ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 14 नामजद और 300-400 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था. यह FIR दादरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार की ओर से दर्ज कराई गई थी.

क्या लगी हैं धाराएं

इस मामले में IPC की धारा 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप लगाया था कि 3 फरवरी 2022 को अखिलेश यादव ने लोक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ चुनाव प्रचार के लिए जुलूस निकाला था. जिसमें कोविड-19 के तहत जारी शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया. जिससे महामारी बढ़ाने का खतरा उत्पन्न हुआ. इसके अलावा धारा 144 सीआरपीसी और आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था.इस मामले के विवेचक नागेंद्र पाल सिंह ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसका ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी है.

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