माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाज़ीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी Afzal Ansari की उम्मीदवारी मुश्किल में पड़ती नज़र आ रही है. समय की कमी के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी Afzal Ansari की याचिका जो गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ दायर की गई थी, उसपर सुनवाई नहीं हो सकी.
Afzal Ansari समय की कमी की वजह से नहीं हुई सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग कर रहे अफज़ाल अंसारी Afzal Ansari के वकीलों की मांग ठुकरा दी. अब इस मामले में कोर्ट ने मई में सुनवाई करने की बात कही है. अफज़ाल अंसारी की याचिका हाई कोर्ट की सिंगल बैंच के सामने होनी थी. लेकिन जस्टिस संजय कुमार सिंह समय कम होने की वजह से आज एक बार फिर सुनवाई टाल दी.
जल्द राहत नहीं मिली तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे Afzal Ansari
वैसे तो अफज़ाल अंसारी की सीट गाज़ीपुर में चुनाव सातवें चरण यानी 1 जून को होगा. लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा. 14 मई तक नामांकन दाखिल होंगे और 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों को 17 मई तक पर्चा वापसी का मौका दिया जाएगा. यानी हाइकोर्ट में अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी. 4 साल की सज़ा के चलते वो चुनाव नहीं लड़ सकते पाएंगे. वैसे अफज़ाल अंसारी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है.
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक हाई कोर्ट को सुनवाई पूरी करने कहा है
जैस की हमने बताया की हाईकोर्ट का फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट ने अफज़ाल अंसारी की सजा पर रोक लगा रखी है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा है.
कृष्णानंद राय हत्याकांड में सुनाई गई थी सजा
आपको बता दें कि 29 नवंबर 2005 को हुई कृष्णानंद राय हत्याकांड में 16 साल के बाद 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी(Afzal Ansari) और उसके गैगस्टर भाई मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी. मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई . दोनों माफिया भाइयों के गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है. जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी.
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