नई दिल्ली एक्ट्रेस से राजनेता बनी जया प्रदा ( Jaya Prada) को चेन्नई की अदालत ने एक मामले में 6 महीने की जेल और 5 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है. जया प्रदा ( Jaya Prada) को ये सजा अदालत ने एक पुराने मामले में सुनाया है.
कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी का मामला
जया प्रदा ( Jaya Prada) को ये सजा अपनी कंपनी के कर्मचारियो के साथ धोखाझड़ी के मामले में हुई है. जयाप्रदा ( Jaya Prada) पर अपने थियेटर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) में पैसा जमा ना करने का आरोप सिद्ध हुआ है.ये राशि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए सरकार के पास जमा करती है.
11 साल से श्रमिको के ESI फंड का पैसा नहीं दिया
दरअसल जयाप्रदा और उनके भाई राज बाबू सिने थियेटर ना की फिल्म कंपनी में पार्टनर रहे हैं. इस कंपनी ने पिछले 11 साल से कर्मचारियों के राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESI) का पैसा जमा नहीं किया था . इसी मामले में ESI ने 5 अगस्त 2004 को एक शिकायत दर्ज कराई थी . शिकायत के मुताबिक 1991 से लेकर 2002 तक जयाप्रदा और उनके भाई रा बाबू ने कंपनी के कर्मचारियो के हिस्से के 8 लाख 17 हजार 794 रुपये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा नहीं किये थे. ESI ने अपनी शिकायत में कहा था कि कंपनी ने कर्मचारियों के हिस्से का पैसा जमा ना करके दंडनीय अपराध किया है.
एग्मोर मेट्रोपोलिटिन कोर्ट ने सुनाई सजा
2004 में दर्ज मामले में लंबी सुनवाई हुई औऱ अब 19 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है. तमिलनाडु की एग्मोर मेट्रोपोलिटिन कोर्ट ने जया प्रदा और उनके भाई राज बाबू के मामले में दोषी करार देते हुए 6 महीने के साधारण कैद और 5 हजार का जुर्माना लगाया है. मेट्रोपोलिटिन कोर्ट ने भी कहा है कि जयाप्रदा की कंपनी शिकायतकर्ता को 8,17,794 रुपये की राशि का भुगतान करे.