Saturday, March 29, 2025

AAP NEWS: आतिशी की विधानसभा चुनाव जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

AAP NEWS: बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कालकाजी से विधानसभा सदस्य के रूप में आतिशी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. इस याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) नेता पर पिछले महीने चुनावों में “भ्रष्ट आचरण” करने और अनुचित लाभ के लिए मुख्यमंत्री के रूप में पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है.
आतिशी ने फरवरी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रमेश बिधूड़ी को 3,500 से अधिक मतों से हराया था, जबकि आप सत्ता से बाहर हो गई थी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित इसके शीर्ष नेता हार गए थे.

ईसीआई और पुलिस को सभी संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा की याचिका पर आतिशी, दिल्ली पुलिस और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई तय की. अदालत ने ईसीआई और पुलिस को सभी संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया.

AAP NEWS: याचिका में आतिशी पर क्या आरोप लगाए गए हैं

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आतिशी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके और चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. इसमें कहा गया है कि उन्होंने सार्वजनिक संसाधनों का “दोहन” किया और अपनी चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों से सहायता प्राप्त की.
याचिका में उनके चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले आतिशी के सहयोगियों ने उनके इशारे पर वोट खरीदे. याचिका में आरोप लगाया गया है कि आप कार्यकर्ताओं ने उनकी सहमति से बिधूड़ी के निर्देश पर कालकाजी में गुंडागर्दी के बारे में झूठे बयान वाले फर्जी वीडियो प्रकाशित किए और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने-ले जाने के लिए मुफ्त वाहन किराए पर लिए. याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज कुछ आपराधिक मामलों का उल्लेख नहीं किया है.

चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के वकीलों ने याचिका में उन्हें पक्ष बनाने पर आपत्ति जताई, लेकिन अदालत ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने को कहा. अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान वे इसे चुनौती दे सकते हैं.

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